ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव: नामांकन में फर्जी प्रमाण-पत्र लगाने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, नोटिस जारी

जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार प्रेम बल्लभ बृजवासी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके नामांकन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने प्रेम बल्लभ बृजवासी और पंजाब विद्यालय शिक्षा परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नैनीताल
author img

By

Published : Oct 18, 2019, 7:28 PM IST

नैनीताल: पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार प्रेम बल्लभ बृजवासी के द्वारा चुनाव में नामांकन में हाई स्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने प्रेम बल्लभ बृजवासी और पंजाब विद्यालय शिक्षा परिषद को नोटिस जारी किया है, साथ ही जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. तो वहीं, टिहरी के नरेंद्र नगर के गांव जय कोट से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे वीर सिंह का नामांकन रद्द होने का केस भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है.

नामांकन में फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट.

बता दें, अमृतपुर रानीबाग निवासी डॉक्टर केदार पलाड़िया ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रेम बल्लभ द्वारा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान नामांकन में प्रयोग किया गया हाई स्कूल का प्रमाण पत्र फर्जी है. उन्होंने पंजाब बोर्ड से गलत तरीके से इसको अर्जित किया है. अब इस फर्जी प्रमाणपत्र को प्रयोग प्रदेश के पंचायत चुनाव में कर रहे हैं, जो गलत है. लिहाजा उनका नामांकन रद्द कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

याचिकाकर्ता केदार पलाडिया का कहना है कि प्रेम बल्लभ बृजवासी के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत (आपत्ति) उनके द्वारा नामांकन के दौरान चुनाव अधिकारी से भी की गई, लेकिन चुनाव अधिकारी द्वारा उनकी शिकायत को निरस्त कर दिया गया. जिसके बाद उन को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा.

पढ़ें- कोटद्वार: शिक्षा के मंदिर पर चोरों का धावा, कंप्यूटर और सामान पर किया हाथ साफ

तो वहीं, नरेंद्र नगर के गांव जय कोट से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे वीर सिंह का नामांकन रद्द होने का मामला भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज और निदेशक पंचायती राज को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें, नरेंद्र नगर निवासी वीर सिंह नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह जय कोर्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे और वह निर्विरोध चुनाव जीत रहे थे, तभी निर्वाचन आयोग के द्वारा उनका नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उनके तीन बच्चों से अधिक हैं. लिहाजा, उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है.

राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले को वीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपना नामांकन बाहर करने की मांग की. याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला उनके हक में आया था, इसके बावजूद भी नियम विरुद्ध तरीके से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज और निदेशक पंचायती राज को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार प्रेम बल्लभ बृजवासी के द्वारा चुनाव में नामांकन में हाई स्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने प्रेम बल्लभ बृजवासी और पंजाब विद्यालय शिक्षा परिषद को नोटिस जारी किया है, साथ ही जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. तो वहीं, टिहरी के नरेंद्र नगर के गांव जय कोट से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे वीर सिंह का नामांकन रद्द होने का केस भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है.

नामांकन में फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट.

बता दें, अमृतपुर रानीबाग निवासी डॉक्टर केदार पलाड़िया ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रेम बल्लभ द्वारा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान नामांकन में प्रयोग किया गया हाई स्कूल का प्रमाण पत्र फर्जी है. उन्होंने पंजाब बोर्ड से गलत तरीके से इसको अर्जित किया है. अब इस फर्जी प्रमाणपत्र को प्रयोग प्रदेश के पंचायत चुनाव में कर रहे हैं, जो गलत है. लिहाजा उनका नामांकन रद्द कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

याचिकाकर्ता केदार पलाडिया का कहना है कि प्रेम बल्लभ बृजवासी के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत (आपत्ति) उनके द्वारा नामांकन के दौरान चुनाव अधिकारी से भी की गई, लेकिन चुनाव अधिकारी द्वारा उनकी शिकायत को निरस्त कर दिया गया. जिसके बाद उन को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा.

पढ़ें- कोटद्वार: शिक्षा के मंदिर पर चोरों का धावा, कंप्यूटर और सामान पर किया हाथ साफ

तो वहीं, नरेंद्र नगर के गांव जय कोट से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे वीर सिंह का नामांकन रद्द होने का मामला भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज और निदेशक पंचायती राज को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें, नरेंद्र नगर निवासी वीर सिंह नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह जय कोर्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे और वह निर्विरोध चुनाव जीत रहे थे, तभी निर्वाचन आयोग के द्वारा उनका नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उनके तीन बच्चों से अधिक हैं. लिहाजा, उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है.

राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले को वीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपना नामांकन बाहर करने की मांग की. याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला उनके हक में आया था, इसके बावजूद भी नियम विरुद्ध तरीके से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज और निदेशक पंचायती राज को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

Intro:Summry

पंचायत चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नामांकन कराने का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में।

Intro

पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार प्रेम बल्लभ बृजवासी के द्वारा चुनाव में नामांकन में हाई स्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है, मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने प्रेम बल्लभ बृजवासी, पंजाब विद्यालय शिक्षा परिषद को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।


Body:आपको बता दें कि अमृतपुर रानीबाग निवासी डॉक्टर केदार पलाडिया ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रेम बल्लभ द्वारा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान नामांकन में प्रयोग किया गया हाई स्कूल का प्रमाण पत्र फर्जी है और उन्होंने पंजाब बोर्ड से गलत तरीके से इसको अर्जित किया है, और अब इस फर्जी प्रमाणपत्र को प्रयोग प्रदेश के पंचायत चुनाव में कर रहे हैं जो गलत है लिहाजा उनका नामांकन रद्द कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।


Conclusion:याचिकाकर्ता केदार पलाडिया का कहना है कि प्रेम बल्लभ बृजवासी के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत ( आपत्ति) उनके द्वारा नामांकन के दौरान चुनाव अधिकारी से भी की गई, लेकिन चुनाव अधिकारी द्वारा उनकी शिकायत को निस्तारित कर दिया गया जिसके बाद उन को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा।
आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने प्रेम बल्लभ और पंजाब विद्यालय शिक्षा परिषद को दस्ती नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

बाईट- हरेंद्र बेलवाल,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.