नैनीतालः प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले की अनियमितता मामले में समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी कांति राम जोशी नैनीताल हाईकोर्ट से 20 फरवरी तक राहत मिली है. अब पुलिस कांति राम को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी. हालांकि कोर्ट के ये आदेश मौखिक हैं.
बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में बीते 29 जनवरी 2019 को जिला समाज कल्याण अधिकारी और कार्यकारी जिला प्रबंधन बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468471 और 120 बी के तहत कांति राम जोशी के खिलाफ देहरादून के थाने मे मुकदमा दर्ज किया था. दर्ज मुकदमें में बताया गया था कि कांति राम जोशी ने बीते 2001 में देहरादून समाज कल्याण विभाग में अपर समाज कल्याण अधिकारी थे. तब उन्होंने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतगर्त प्रेमनगर चुंगी क्षेत्र में बने 28 दुकानों में से 8 दुकानों को अपात्र लोगों को आवंटित कर दिया था. जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच की थी.
छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कांति राम जोशी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद कांति राम जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने FIR निरस्त कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.
याचिका में कांति राम जोशी का कहना है कि समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए बीते 8 मार्च 2017 को उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था. तब वो विभाग के आईटी सेल में कार्यरत थे. उन्होंने कहा कि उन्हें जबरदस्ती घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है.