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छात्रवृत्ति घोटाला मामलाः HC से समाज कल्याण के नोडल अधिकारी कांति राम जोशी को मिली राहत - नैनीताल हाई कोर्ट

समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी कांति राम जोशी नैनीताल हाईकोर्ट से 20 फरवरी तक राहत मिली है. अब पुलिस कांति राम को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी.

नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Feb 19, 2019, 3:08 AM IST

नैनीतालः प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले की अनियमितता मामले में समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी कांति राम जोशी नैनीताल हाईकोर्ट से 20 फरवरी तक राहत मिली है. अब पुलिस कांति राम को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी. हालांकि कोर्ट के ये आदेश मौखिक हैं.


बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में बीते 29 जनवरी 2019 को जिला समाज कल्याण अधिकारी और कार्यकारी जिला प्रबंधन बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468471 और 120 बी के तहत कांति राम जोशी के खिलाफ देहरादून के थाने मे मुकदमा दर्ज किया था. दर्ज मुकदमें में बताया गया था कि कांति राम जोशी ने बीते 2001 में देहरादून समाज कल्याण विभाग में अपर समाज कल्याण अधिकारी थे. तब उन्होंने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतगर्त प्रेमनगर चुंगी क्षेत्र में बने 28 दुकानों में से 8 दुकानों को अपात्र लोगों को आवंटित कर दिया था. जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच की थी.

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छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कांति राम जोशी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद कांति राम जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने FIR निरस्त कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.


याचिका में कांति राम जोशी का कहना है कि समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए बीते 8 मार्च 2017 को उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था. तब वो विभाग के आईटी सेल में कार्यरत थे. उन्होंने कहा कि उन्हें जबरदस्ती घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है.

नैनीतालः प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले की अनियमितता मामले में समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी कांति राम जोशी नैनीताल हाईकोर्ट से 20 फरवरी तक राहत मिली है. अब पुलिस कांति राम को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेगी. हालांकि कोर्ट के ये आदेश मौखिक हैं.


बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में बीते 29 जनवरी 2019 को जिला समाज कल्याण अधिकारी और कार्यकारी जिला प्रबंधन बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468471 और 120 बी के तहत कांति राम जोशी के खिलाफ देहरादून के थाने मे मुकदमा दर्ज किया था. दर्ज मुकदमें में बताया गया था कि कांति राम जोशी ने बीते 2001 में देहरादून समाज कल्याण विभाग में अपर समाज कल्याण अधिकारी थे. तब उन्होंने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतगर्त प्रेमनगर चुंगी क्षेत्र में बने 28 दुकानों में से 8 दुकानों को अपात्र लोगों को आवंटित कर दिया था. जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच की थी.

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छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कांति राम जोशी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद कांति राम जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने FIR निरस्त कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.


याचिका में कांति राम जोशी का कहना है कि समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए बीते 8 मार्च 2017 को उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था. तब वो विभाग के आईटी सेल में कार्यरत थे. उन्होंने कहा कि उन्हें जबरदस्ती घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है.

Intro:स्लग-घोटाल

रेपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- प्रदेश के बहुचर्चित छात्र वृत्ति घोटाले की अनियमितत मामले मे नैनीताल हाई कोर्ट से समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी कान्ति राम जोशी को नैनीताल हाई कोर्ट से 20फरवरी तक राहत मिली है,अब पुलिस कान्ति राम को 20फरवरी तक गिरफ्तार नही करेगी,,हालांकी कोर्ट के ये आदेश मौखिक है।


Body:आपको बता दे की छात्र वृत्ति घोटाले के मामले मे कान्ति राम जोशी के खिलाफ 29जनवरी 2019को देहरादून के थाने मे जिला समाज कल्याण अधिकारी व कार्यकारी जिला प्रबंधन बहू उद्देशी वित्त विकाश निगम द्वारा IPC की धारा 420,467,468471ओर 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था,,,जिसमे कहा था की कान्ति राम जोशी ने 2001मे देहरादून समाज कल्याण विभाग मे अपर समाज कल्याण अधिकारी थे तब स्पेसल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत प्रेम नगर चुंगी चेत्र मे बने 28दुकानो मे से 8दुकानो को अपात्र लोगो को आवंटित कर दिया था,,,जिसकी तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जाँच की थी,,,


Conclusion:प्रदेश मे छात्र विर्ती घोटाल सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कान्ति राम जोशी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसको कान्ति राम जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट मे चुनौती दी है,ओर FIR निरस्त ओर अपनी गिरफ़्तारी पर रोक लगाने की माँग की है,
याचिका मे कान्ति राम जोशी का कहना है की समाज कल्याण विभाग मे हुए छात्र वृत्ति घोटाले की जंच हेतू 8मार्च 2017को उन्हे नोडल अधिकारी नियुक्त करा था तब वो विभाग के आईटी सेल मे कार्यरत थे,
ओर सरकार उनको जान बुझ कर घोटाले मे फसा रही है क्यू की उन्होने घोटाले का खुलासा करा था,,,
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