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उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करेगा परिवहन विभाग

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Published : Sep 25, 2019, 9:09 PM IST

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना महंगा पड़ेगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मोटे जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई भी करेगा. ऐसे में परिवहन विभाग ने एक्ट के अनुपालन की सभी तैयारियां कर ली है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट

हल्द्वानीः नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना महंगा पड़ेगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मोटे जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई भी करेगा. ऐसे में परिवहन विभाग ने एक्ट के अनुपालन की सभी तैयारियां कर ली है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट

अगर आप वाहन लेकर सड़कों पर चल रहे हैं तो अपने वाहन के सभी कागजात और नियमों का पालन अवश्य करें, नहीं तो परिवहन विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है. बता दें कि उत्तराखंड में कल से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग सख्त दिखाई दे रहा है. बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चलाना या बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलना महंगा पड़ेगा.

ये भी पढ़ेंःअफवाहों पर ध्यान ना दें लोग, किसी बैंक को बंद नहीं किया जा रहा है: आरबीआई

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार ने राज्य स्तरीय कंपाउंडिंग की नई दरें लागू कर दी है. हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ₹1000 का जुर्माना या 3 महीने के लाइसेंस निरस्त हो सकता है. यही नहीं परिवहन विभाग ने प्रदूषण मानक और छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक वाहन चालकों को मोहलत दी है. अगर 31 अक्टूबर तक अपने वाहन के प्रदूषण मानक चेक नहीं कराए हैं. तो 10000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

यही नहीं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी परिवहन विभाग अब सख्त होने जा रहा है. नए नियम के तहत छोटे वाहन पर 2000 रुपए जबकि बड़े वाहन पर 5000 रुपए जुर्माना वसूलेगा.
एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानीः नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना महंगा पड़ेगा. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मोटे जुर्माने के साथ बड़ी कार्रवाई भी करेगा. ऐसे में परिवहन विभाग ने एक्ट के अनुपालन की सभी तैयारियां कर ली है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट

अगर आप वाहन लेकर सड़कों पर चल रहे हैं तो अपने वाहन के सभी कागजात और नियमों का पालन अवश्य करें, नहीं तो परिवहन विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है. बता दें कि उत्तराखंड में कल से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग सख्त दिखाई दे रहा है. बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चलाना या बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलना महंगा पड़ेगा.

ये भी पढ़ेंःअफवाहों पर ध्यान ना दें लोग, किसी बैंक को बंद नहीं किया जा रहा है: आरबीआई

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार ने राज्य स्तरीय कंपाउंडिंग की नई दरें लागू कर दी है. हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ₹1000 का जुर्माना या 3 महीने के लाइसेंस निरस्त हो सकता है. यही नहीं परिवहन विभाग ने प्रदूषण मानक और छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक वाहन चालकों को मोहलत दी है. अगर 31 अक्टूबर तक अपने वाहन के प्रदूषण मानक चेक नहीं कराए हैं. तो 10000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.

यही नहीं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी परिवहन विभाग अब सख्त होने जा रहा है. नए नियम के तहत छोटे वाहन पर 2000 रुपए जबकि बड़े वाहन पर 5000 रुपए जुर्माना वसूलेगा.
एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Intro:sammry- नया मोटर व्हीकल एक्ट हुआ लागू परिवहन विभाग करने जा रहा है सख्ती से लागू।

एंकर- प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना महंगा पड़ेगा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मोटा जुर्माने के साथ-साथ बड़ी कार्रवाई भी करेगा। नई परिवहन एक्ट लागू हो जाने के बाद परिवाहनविभाग ने सभी तैयारियां कर ली है साथ ही जन जागरूकता के माध्यम से ट्रैफिक का नियमों का भी पालन कर आएगा।


Body:अगर आप वाहन लेकर सड़कों पर चल रहे हैं तो अपने वाहन के सभी कागजात और नियमों का पालन अवश्य करें नहीं तो परिवहन विभाग और पुलिस विभाग आप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटा जुर्माना के साथ साथ सजा की कार्रवाई भी कर सकता है। उत्तराखंड में कल से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है ऐसे में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग शब्द दिखाई दे रहा है। बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चलाना या बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलना अब महंगा पड़ेगा ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार ने राज्य स्तरीय कंपाउंडिंग की नई दरें लागू कर दी है। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ₹1000 का जुर्माना या 3 महीने के लाइसेंस निरस्त हो सकता है यही नहीं परिवहन विभाग ने प्रदुषण मानक और छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक वाहन चालकों को मोहलत दे दी है अगर 31 अक्टूबर के बाद आपने अपने वाहन के प्रदूषण मानक चेक नहीं कराए हैं तो आपको ₹10000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप किस गति से वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं नहीं तो आपको ₹2000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नहीं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी परिवहन विभाग अब सख्त होने जा रहा है नए नियम के तहत अब परिवहन विभाग छोटे वाहन पर ₹2000 जबकि बड़े वाहन पर ₹5000 जुर्माना वसूलेगा।


Conclusion:हल्द्वानी परिवहन विभाग अब नियमों को सख्ती से पालन करने जा रहा है एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि नया शासनादेश के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को यातायात के नियमों को जागरूक के लिए अभियान भी चलाया जाएगा जिससे कि लोग नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन कर सकें।

बाइट- संदीप वर्मा एआरटीओ हल्द्वानी कुमाऊं संभाग
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