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NIVH में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, निदेशक की नियुक्ति के दिए आदेश - action against molestation case in NIVH

देहरादून NIVH में मूक-बधिर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सामाजिक कल्याण सचिव को स्थाई निदेशक की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. साथ ही 6 जनवरी से पहले आदेश का पालन न करने पर सामाजिक कल्याण सचिव को कोर्ट में जवाब देने के भी आदेश दिए.

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NIVH में छात्राओं से छेड़छाड़
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Published : Dec 12, 2019, 5:50 PM IST

नैनीताल: देहरादून के एनआईवीएच में मूक-बधिर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण सचिव को 3 सप्ताह के अंदर एनआईवीएच में स्थाई निदेशक की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने सामाजिक कल्याण सचिव को 6 जनवरी से पहले आदेश का पालन न करने पर कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, सही साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी

दरअसल, पूर्व में एनआईवीएच में मूक-बधिर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले को नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार को संगीत टीचर को तत्काल सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. साथ ही 7 दिनों के अंदर राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान में स्थाई निदेशक की नियुक्ति और NIVH में सीसीटीवी कैमरा, जनरेटर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे. वहीं कोर्ट ने पूर्व में देहरादून के एसएसपी को NIVH में दो महिला सिपाहियों की नियुक्ति करने को भी कहा था.

NIVH में छात्राओं से छेड़छाड़

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने डीएम देहरादून से इस मामले में जवाब मांगा है. साथ ही दुष्कर्म मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में हुई कार्रवाई के साथ उसकी विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने की बात कही.

नैनीताल: देहरादून के एनआईवीएच में मूक-बधिर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मामले में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण सचिव को 3 सप्ताह के अंदर एनआईवीएच में स्थाई निदेशक की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने सामाजिक कल्याण सचिव को 6 जनवरी से पहले आदेश का पालन न करने पर कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए.

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दरअसल, पूर्व में एनआईवीएच में मूक-बधिर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले को नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार को संगीत टीचर को तत्काल सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. साथ ही 7 दिनों के अंदर राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान में स्थाई निदेशक की नियुक्ति और NIVH में सीसीटीवी कैमरा, जनरेटर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे. वहीं कोर्ट ने पूर्व में देहरादून के एसएसपी को NIVH में दो महिला सिपाहियों की नियुक्ति करने को भी कहा था.

NIVH में छात्राओं से छेड़छाड़

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने डीएम देहरादून से इस मामले में जवाब मांगा है. साथ ही दुष्कर्म मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में हुई कार्रवाई के साथ उसकी विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने की बात कही.

Intro:Summry

देहरादून एनआईवीएच में 3 सप्ताह के भीतर नियुक्त करें स्थाई निर्देशक।

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देहरादून के एन आई वी एच में मूक-बधिर छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण सचिव को 3 सप्ताह के भीतर एन आई वी एच में स्थाई निर्देशक की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं वहीं कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव सामाजिक कल्याण को आदेश दिए हैं कि अगर 6 जनवरी से पहले एनआईवीएच में स्थाई निर्देशक की नियुक्ति नहीं होगी तो 6 जनवरी को सचिव सामाजिक कल्याण को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा।


Body:मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने देहरादून के एनआईवीएच में मूक-बधिर छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए डीएम देहरादून से पूछा है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म मामले पर अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई है,उसकी विस्तृत रिपोर्ट सपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें।


Conclusion:आपको बता दें कि पूर्व में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि संगीत टीचर को तत्काल सस्पेंड कर एफ आई आर दर्ज करे,
7 दिनों के भीतर राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान में स्थाई निर्देशक की नियुक्ति करें और NIVH में सीसीटीवी,जनरेटर की व्यवस्था करें।

कोर्ट ने पूर्व में देहरादून की एसएसपी को NIVH में दो महिला सिपाहियों की नियुक्ति करने को भी कहा था,

कोर्ट ने NIVH मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित बेलवाल को न्याय मित्र नियुक्त करा था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें जिसमें कहा गया था कि एनआईवीएच में छात्राओं के साथ दुराचार हुआ है साथ ही संस्थान में कई अनियमितताएं हैं।

बाइट- ललित बेलवाल न्याय मित्र नैनीताल हाई कोर्ट
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