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देहरादून में नदियों के किनारे अतिक्रमण का मामला, HC ने राजस्व सचिव समेत दून DM को किया तलब - Aamwala Encroachment

देहरादून के सहत्रधारा, आमवाला  व राऊ नदी क्षेत्र में नदी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व समेत कई अधिकारियों को 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.

River Land Encroachment
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Published : Oct 29, 2021, 7:49 PM IST

Updated : Nov 1, 2021, 3:46 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के सहत्रधारा, आमवाला और राऊ नदी क्षेत्र में नदी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व, जिला अधिकारी देहरादू, नगर आयुक्त और उपाध्यक्ष एमडीडीए को 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति एनएस धनिक कक की खंडपीठ में हुई.

बता दें, देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अजय नारायण शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के सहस्त्रधारा, डांडा-लखौड और आमवाला की राऊ क्षेत्र में नदी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है. पूर्व में कोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए थे और अतिक्रमण को चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.

पढ़ें- सहस्त्रधारा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

एमडीडीए ने कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण को चिह्नित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दे दिया है, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है. एमडीडीए ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जिला प्रशासन को है. मामले को गम्भीरता से लेते हुए कोर्ट ने सचिव राजस्व, जिला अधिकारी देहरादून, नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष एमडीडीए को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के सहत्रधारा, आमवाला और राऊ नदी क्षेत्र में नदी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व, जिला अधिकारी देहरादू, नगर आयुक्त और उपाध्यक्ष एमडीडीए को 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति एनएस धनिक कक की खंडपीठ में हुई.

बता दें, देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अजय नारायण शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के सहस्त्रधारा, डांडा-लखौड और आमवाला की राऊ क्षेत्र में नदी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है. पूर्व में कोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए थे और अतिक्रमण को चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.

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एमडीडीए ने कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण को चिह्नित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दे दिया है, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है. एमडीडीए ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जिला प्रशासन को है. मामले को गम्भीरता से लेते हुए कोर्ट ने सचिव राजस्व, जिला अधिकारी देहरादून, नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष एमडीडीए को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है.

Last Updated : Nov 1, 2021, 3:46 PM IST
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