नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम तक प्रदेश के सभी स्कूलों को नियमित सैनिटाइज करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने स्कूल की बिल्डिंग के साथ-साथ क्लास रूम में रखे कुर्सी-टेबल तक को सैनिटाइज करने का आदेश दिया है.
अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उनमें अधिकतर क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम कर रहे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी बोर्ड सेंटरों को सैनिटाइज करने का आदेश दिया है.
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इस दौरान हाईकोर्ट ने 13 जुलाई से पहले सभी ग्राम प्रधानों को बजट देने का आदेश दिया है, ताकि प्रदेश के बदहाल क्वारंटाइन सेंटर की हालत को सुधारा जा सके. हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के अधिकतर अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए न तो आईसीयू वॉर्ड है और न ही आधुनिक उपकरण हैं.
जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी जनहित याचिका दायर कहा था कि उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. इसके साथ ही सरकार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम भी नहीं उठा रही है.