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स्टिंग मामला: हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, खंडपीठ देखेगी स्टिंग

स्टिंग मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही स्टिंग देखने की बात भी कही है.

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Published : Apr 23, 2019, 10:52 PM IST

नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी. साथ ही मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने 14 मई के बाद इस स्टिंग को देखने की इच्छा भी जताई है.

पढ़ें- प्रसव के टांके कटवाने के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

बता दें, एक निजी चैनल के स्टिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा चैनल के सीईओ उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ देहरादून थाने में विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने उमेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया. FIR में कहा गया था कि स्टिंग के द्वारा उमेश कुमार शर्मा राज्य सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करेंगे और सरकार को अस्थिर करेंगे.

स्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

वहीं, आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने स्टिंग देखने की बात भी कही है.

नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी. साथ ही मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने 14 मई के बाद इस स्टिंग को देखने की इच्छा भी जताई है.

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बता दें, एक निजी चैनल के स्टिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा चैनल के सीईओ उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ देहरादून थाने में विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने उमेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया. FIR में कहा गया था कि स्टिंग के द्वारा उमेश कुमार शर्मा राज्य सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करेंगे और सरकार को अस्थिर करेंगे.

स्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

वहीं, आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने स्टिंग देखने की बात भी कही है.

Intro:स्लग -स्टीग याचिका

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- प्रदेश के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है साथ ही कोर्ट ने कहा है अगर सरकार 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश नहीं करेगी तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, साथ ही कोर्ट ने 14 मई के बाद इस स्टिंग प्रकरण को देखने की इच्छा भी जताई है मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने स्टिंग को कोर्ट समय के बाद देखने की बात कही है


Body:आपको बता दें कि एक चेनल के स्टिंग के बाद राज्य सरकार द्वारा चैनल के सीईओ उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ देहरादून थाने में विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद पुलिस ने उमेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया, एफ आई आर में कहा गया था कि स्टिंग के द्वारा उमेश कुमार शर्मा सरकार को ब्लैक मेल करने का काम करेंगे और सरकार को अस्थिर करेंगे,


Conclusion:वही आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही टिप्पणी में कहां है कि कोर्ट 14 मई के बाद किसी भी दिन कोर्ट का समय खत्म होने के बाद स्टिंग की सीधी देख सकती है मामले की सुनवाई 14 मई को होगी।

बाईट- गोपल के वर्मा,अधिवक्ता याचिका कर्ता
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