देहरादूनः नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून संडे मार्केट लगाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने देहरादून नगर निगम को एक दिसंबर तक चिन्हित स्थान से कूड़ा साफ कर फोटोग्राफ समेत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. ताकि वहां पर संडे मार्केट लगाई जा सके. मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी.
बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून आईएसबीटी के हरिद्वार बाईपास रोड के पास जिस भूमि का साप्ताहिक बाजार यानी संडे मार्केट (Dehradun Sunday Market) लगाने के लिए चयन किया गया था, उसे तीन हफ्ते के भीतर साफ कर लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने हेतु उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे.
दरअसल, देहरादून की वीकली संडे मार्किट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्किट के सामने साल 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं, जहां तीन सौ से ज्यादा लोग दुकान लगाते हैं और हर महीने नगर निगम को 300 रुपए प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं.
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साल 2004 में जिलाधिकारी की ओर से यह जगह उन्हें संडे बाजार लगाने के लिए दी थी, लेकिन देहरादून नगर निगम (Dehradun Municipal Corporation) ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया है. कुछ रसूख वाले लोगों को नगर निगम ने अन्य जगह पर दुकान भी दे दी.
याचिका में ये कहा गया था कि संडे को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वो संडे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते हैं. खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं. साप्ताहिक बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है.
वो महीने में चार दिन दुकान (Shop in Sunday Market Dehradun) लगाते हैं. समिति का ये भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है. जिसकी जांच की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
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