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रानीबाग-नैनीताल रोपवे मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने NHAI से 18 मई तक मांगा जवाब - Ranibagh-Nainital ropeway case

रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे मामले में याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने सुनवाई की. कोर्ट ने नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी को पक्षकार बनाकर उनसे रोपवे मामले में 18 मई तक कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है.

Uttarakhand High Court
रानीबाग-नैनीताल रोपवे मामले में सुनवाई
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Published : Apr 28, 2022, 3:02 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड (tourism development board) एवं राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे (Proposed ropeway from Ranibagh to Nainital) मामले में प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाकर उनसे रोपवे के मामले में 18 मई तक कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है.

कोर्ट ने कहा वर्तमान समय मे एनएचएआई भी रोपवे बना रही है. इस रोपवे के संबंध में एनएचएआई का क्या कहना है? उनका मत भी जानना आवश्यक है. बता दें कि मामले में नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत ने जनहित याचिका दायर किया है.

ये भी पढ़ें: IMPACT: अलकनंदा नदी में कूड़ा डालने पर कार्रवाई, गौचर नगरपालिका के अधिकारी पर FIR दर्ज

उन्होंने याचिका में कहा कि टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है. रोपवे के लिए निहाल नाले और बलिया नाले के मध्य मनोरा पीक पर निर्माण कार्य होना है. ये दोनों नाले भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं. लिहाजा यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता.

पूर्व में भी हाईकोर्ट ने हनुमान गढ़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि वे रोपवे के विरोध में नही हैं, बल्कि रोपवे निर्माण से पहले इसकी विस्तृत भूगर्भीय जांच कराई जानी चाहिए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड (tourism development board) एवं राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे (Proposed ropeway from Ranibagh to Nainital) मामले में प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाकर उनसे रोपवे के मामले में 18 मई तक कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है.

कोर्ट ने कहा वर्तमान समय मे एनएचएआई भी रोपवे बना रही है. इस रोपवे के संबंध में एनएचएआई का क्या कहना है? उनका मत भी जानना आवश्यक है. बता दें कि मामले में नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत ने जनहित याचिका दायर किया है.

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उन्होंने याचिका में कहा कि टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है. रोपवे के लिए निहाल नाले और बलिया नाले के मध्य मनोरा पीक पर निर्माण कार्य होना है. ये दोनों नाले भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं. लिहाजा यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता.

पूर्व में भी हाईकोर्ट ने हनुमान गढ़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि वे रोपवे के विरोध में नही हैं, बल्कि रोपवे निर्माण से पहले इसकी विस्तृत भूगर्भीय जांच कराई जानी चाहिए.

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