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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत 4 विधायकों को हाई कोर्ट का झटका, याचिका खारिज

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, 4 विधायकों और एक पूर्व सांसद बलराज पासी को नैनीताल हाई कोर्ट ने झटका दिया है. इन सभी की याचिका खारिज कर दी गई है.

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Published : Jul 27, 2019, 6:58 AM IST

नैनीताल हाई कोर्ट

नैनीताल: काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर के विधायक और शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडेय ,जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व सांसद बलराज पासी को नैनीताल हाई कोर्ट से झटका लगा है. न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकलपीठ ने इन सभी की याचिका को निरस्त कर दिया. इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नेशनल हाइवे जाम करने का आरोप है.

पढ़ेंः नैनीताल में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 फर्जी CBI अधिकारी, वॉकी-टॉकी समेत कई चीजें बरामद


हाई कोर्ट ने इन सभी को जमानत के लिए निचली अदालत जाने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए है कि इन सभी की याचिका पर एक ही दिन सुनवाई करे.
गौरतलब है कि 15 जुलाई 2012 को जसपुर थाने के कोतवाल जेसी पाठक ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर के विधायक अरविन्द पांडेय, जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इन सभी पर राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर-देहरादून को चक्काजाम करने और लोक अधिकारी पर हमला कर सरकारी सम्पति का नुकसान करने का आरोप है.

पढ़ेंः पंचायत चुनाव पर सरकार को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने चार महीने का वक्त देने से किया इनकार


ये लोग एक सिख युवती के विशेष समुदाय के युवक से शादी करने से नाराज थे और लगातार युवती की बरामदगी की मांग कर रहे थे. इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.

नैनीताल: काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर के विधायक और शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडेय ,जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व सांसद बलराज पासी को नैनीताल हाई कोर्ट से झटका लगा है. न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकलपीठ ने इन सभी की याचिका को निरस्त कर दिया. इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नेशनल हाइवे जाम करने का आरोप है.

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हाई कोर्ट ने इन सभी को जमानत के लिए निचली अदालत जाने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए है कि इन सभी की याचिका पर एक ही दिन सुनवाई करे.
गौरतलब है कि 15 जुलाई 2012 को जसपुर थाने के कोतवाल जेसी पाठक ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर के विधायक अरविन्द पांडेय, जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इन सभी पर राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर-देहरादून को चक्काजाम करने और लोक अधिकारी पर हमला कर सरकारी सम्पति का नुकसान करने का आरोप है.

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ये लोग एक सिख युवती के विशेष समुदाय के युवक से शादी करने से नाराज थे और लगातार युवती की बरामदगी की मांग कर रहे थे. इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.

Intro:Summry

नेशनल हाइवे जाम करने, सरकारी काम मे बाधा डालने के मामले में कई विधयाको पर दायर चार्ट शीट का मामला पहुचा हाई कोर्ट।

Intro

काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ,गदरपुर के विधायक अरविन्द पाण्डे ,जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व सांसद बलराज पासी को नैनीताल हाई कोर्ट से झटका लगा है, न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकलपीठ ने इन सभी की याचिका को निरस्त कर दिया,
याचिका में सभी लोगो ने इनके खिलाफ दायर हुई चार्ट सीट को चुनौती दी थी,
साथ ही कोर्ट ने इन लोगो को जमानत जे लिए निचली अदालत जाने के आदेश दिए है, वही कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए है कि इन सभी की याचिका पर उसी दिन सुनवाई करे।
Body:नैनीताल हाई कोर्ट ने काशीपुर के वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर चार्ज शीट दायर की थी जिसको को निरस्त करे जाने को लेकर सभी ने याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारीज कर दी है,,,
हरभजन सिंह चीमा व तीन अन्य विधायको सहित कई अन्य लोगो के खिलाफ रास्ट्रीय राजमार्ग में चक्काजाम करने व सरकारी कार्यो में व्यवधान डालने के आरोप है। Conclusion:आपको बता दे कि 15 जुलाई 2012 को जसपुर थाने के कोतवाल जेसी पाठक ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ,गदरपुर के विधायक अरविन्द पाण्डे ,जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई अन्य लोगो के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जिसमे इनके ऊपर एक राय होकर रास्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर देहरादून को चक्काजाम किया और लोक सेवक पर हमलाकर सरकारी सम्पति का नुकशान किया, ये लोग एक शिख युवती के मुस्लिम युवक से शादी करने से नाराज थे और युवती की बरामदगी की मांग कर रहे थे इस मामले की जाँच के बाद पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी और कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किये थे उक्त चार्जशीट व सम्मनिंग के आदेश को रद्द करने हेतु हरभजन सिंह चीमा ने याचिका दायर की है,, याचिकर्ता का कहना है कि प्रथम सुचना रिपोर्ट में उनका नाम नही था,,
मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर निचली कोर्ट को आदेश दिए है।
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