नैनीताल: काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर के विधायक और शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडेय ,जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व सांसद बलराज पासी को नैनीताल हाई कोर्ट से झटका लगा है. न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकलपीठ ने इन सभी की याचिका को निरस्त कर दिया. इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नेशनल हाइवे जाम करने का आरोप है.
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हाई कोर्ट ने इन सभी को जमानत के लिए निचली अदालत जाने के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए है कि इन सभी की याचिका पर एक ही दिन सुनवाई करे.
गौरतलब है कि 15 जुलाई 2012 को जसपुर थाने के कोतवाल जेसी पाठक ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर के विधायक अरविन्द पांडेय, जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इन सभी पर राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर-देहरादून को चक्काजाम करने और लोक अधिकारी पर हमला कर सरकारी सम्पति का नुकसान करने का आरोप है.
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ये लोग एक सिख युवती के विशेष समुदाय के युवक से शादी करने से नाराज थे और लगातार युवती की बरामदगी की मांग कर रहे थे. इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.