नैनीतालः देहरादून के साप्ताहिक संडे मार्केट के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने देहरादून नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार बाईपास रोड पर आईएसबीटी के पास जिस भूमि का चयन संडे मार्केट लगाने के लिए किया है, उसे तीन हफ्ते के भीतर साफ कर साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराएं. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दी है.
बता दें कि देहरादून वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में एक याचिका दायर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने साल 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं. जिसमें करीब तीन सौ से ज्यादा लोग दुकान लगाते हैं और हर महीने नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं.
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उनका कहना है कि साल 2004 में जिला अधिकारी की ओर से यह जगह उन्हें संडे मार्केट (Dehradun Sunday Market) लगाने के लिए दी थी, लेकिन नगर निगम ने प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया. साथ ही कहा है कि कुछ ऊंचे लोगों को नगर निगम की ओर से अन्य जगह दुकान भी दे दी.
याचिका में ये कहा गया है कि रविवार को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है. इसलिए वे संडे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं, खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं. संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है. वे महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं.
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समिति का यह भी कहना है कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है. जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधिश आरएस चौहान और न्यायामूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.