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पस्तोला और उड़वा गांव के लिए अभी तक नहीं बना पुल, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) ने गौला नदी किनारे बसे पस्तोला और उड़वा गांव को पुल की सुविधा न जोड़े जाने पर सख्त रुख अपनाया है. मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Dec 8, 2021, 6:04 PM IST

नैनीतालः हल्द्वानी के हैड़ाखान में गौला नदी के किनारे बसे पस्तोला और उड़वा गांव में अभी तक पुल नहीं बनाया गया है. अब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) में पहुंच गया है. आज मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. वहीं, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.

बता दें कि हल्द्वानी के गुरविंदर सिंह चड्ढा मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्य गगनदीप सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल पूरे हो गए है, लेकिन हैड़ाखान गौला नदी के पास स्थित दो गांव उड़वा और पस्तोला को पुल की सुविधा (pastola and udwa village bridge) अभी तक नहीं मिल पाई है. याचिका में कहा गया कि इन दोनों गावों का मुख्य बाजार हल्द्वानी है. बच्चों का स्कूल हैड़ाखान में है. ऐसे में बच्चों को रोजाना स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है. बच्चे अपने साथ दो जोड़ी कपड़े भी लेकर जाते हैं.

ये भी पढ़ेंः राजनीतिक दुर्भावना से दायर दो याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

वहीं, याचिकाकर्ता गगनदीप सिंह का यह भी कहना है कि इस गांव की दूरी हल्द्वानी से 34 किलोमीटर है. बरसात के दौरान जब नदी उफान पर होती है तो लोगों को 80 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है. नदी पर पुल बनाने को लेकर कई बार सर्वे हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. पूर्व में यहां झूला पुल स्वीकृत हुआ था, जो अभी तक नहीं बन पाया है. ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

नैनीतालः हल्द्वानी के हैड़ाखान में गौला नदी के किनारे बसे पस्तोला और उड़वा गांव में अभी तक पुल नहीं बनाया गया है. अब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) में पहुंच गया है. आज मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. वहीं, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.

बता दें कि हल्द्वानी के गुरविंदर सिंह चड्ढा मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्य गगनदीप सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल पूरे हो गए है, लेकिन हैड़ाखान गौला नदी के पास स्थित दो गांव उड़वा और पस्तोला को पुल की सुविधा (pastola and udwa village bridge) अभी तक नहीं मिल पाई है. याचिका में कहा गया कि इन दोनों गावों का मुख्य बाजार हल्द्वानी है. बच्चों का स्कूल हैड़ाखान में है. ऐसे में बच्चों को रोजाना स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है. बच्चे अपने साथ दो जोड़ी कपड़े भी लेकर जाते हैं.

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वहीं, याचिकाकर्ता गगनदीप सिंह का यह भी कहना है कि इस गांव की दूरी हल्द्वानी से 34 किलोमीटर है. बरसात के दौरान जब नदी उफान पर होती है तो लोगों को 80 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है. नदी पर पुल बनाने को लेकर कई बार सर्वे हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. पूर्व में यहां झूला पुल स्वीकृत हुआ था, जो अभी तक नहीं बन पाया है. ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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