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नैनीताल हाईकोर्ट: गुरुद्वारा नानकमत्ता की प्रबंधन कमेटी के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (Nanakmatta Gurdwara Management Committee) के चुनाव तय समय पर न कराए जाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को 27 दिसम्बर तक नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए.

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Dec 15, 2021, 2:32 PM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (Nanakmatta Gurdwara Management Committee) के चुनाव तय समय पर न कराए जाने के मामले पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को 27 दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए. साथ ही चार सप्ताह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश भी दिए. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि तब तक वर्तमान कमेटी बाइलॉज के अनुसार कार्य करती रहेगी.

नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि वो चुनाव कराने को तैयार है. साथ ही समय भी दिया गया है. मामले में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव 8 सितम्बर 2016 को हुए थे और कमेटी पांच साल के लिए चुनी गई थी.

पढ़ें-महेंद्र भाटी हत्याकांड: चौथा आरोपी परनीत भाटी भी रिहा, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कमेटी का कार्यकाल 21 दिसम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है. लिहाजा नई कमेटी का चुनाव तय समय के भीतर कराया जाए. मैनेजमेंट द्वारा चुनाव कराने हेतु एक पत्र कुमाऊं कमिश्नर को 22 सितम्बर 2021 को दिया गया. जिसमें प्रबंधन कमेटी का चुनाव निर्धारित समय के भीतर कराए जाने की मांग की गई.

इसके बाद जिला अधिकारी उधम सिंह नगर ने उप जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त कमेटी का चुनाव 20 नवम्बर को कराए जाएं. उपजिला अधिकारी ने कमेटी की बैठक तो बुलाई, लेकिन चुनाव की तारीख तय नहीं की. कमेटी का यह भी कहना है कि अगर तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए गए तो गुरुद्वारा का सारा कार्य प्रभावित होगा. गुरुद्वारे के बायलॉज में भी वर्णित है कि नई कमेटी का चुनाव तय समय से पहले चार माह पूर्व प्रारम्भ होगा. नई कमेटी तय समय से पहले चुनी जाएगी और नई कमेटी के शपथ लेने तक पुरानी कमेटी ही सारा कार्य देखेगी.

नैनीताल: हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (Nanakmatta Gurdwara Management Committee) के चुनाव तय समय पर न कराए जाने के मामले पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को 27 दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए. साथ ही चार सप्ताह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश भी दिए. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि तब तक वर्तमान कमेटी बाइलॉज के अनुसार कार्य करती रहेगी.

नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि वो चुनाव कराने को तैयार है. साथ ही समय भी दिया गया है. मामले में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव 8 सितम्बर 2016 को हुए थे और कमेटी पांच साल के लिए चुनी गई थी.

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कमेटी का कार्यकाल 21 दिसम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है. लिहाजा नई कमेटी का चुनाव तय समय के भीतर कराया जाए. मैनेजमेंट द्वारा चुनाव कराने हेतु एक पत्र कुमाऊं कमिश्नर को 22 सितम्बर 2021 को दिया गया. जिसमें प्रबंधन कमेटी का चुनाव निर्धारित समय के भीतर कराए जाने की मांग की गई.

इसके बाद जिला अधिकारी उधम सिंह नगर ने उप जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त कमेटी का चुनाव 20 नवम्बर को कराए जाएं. उपजिला अधिकारी ने कमेटी की बैठक तो बुलाई, लेकिन चुनाव की तारीख तय नहीं की. कमेटी का यह भी कहना है कि अगर तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए गए तो गुरुद्वारा का सारा कार्य प्रभावित होगा. गुरुद्वारे के बायलॉज में भी वर्णित है कि नई कमेटी का चुनाव तय समय से पहले चार माह पूर्व प्रारम्भ होगा. नई कमेटी तय समय से पहले चुनी जाएगी और नई कमेटी के शपथ लेने तक पुरानी कमेटी ही सारा कार्य देखेगी.

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