ETV Bharat / state

नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत मुख्य सचिव को HC का अवमानना नोटिस

nainital-high-court-issues-notice-to-ex-cms-and-chief-secetary-in-contempt-of-court
पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस
author img

By

Published : Aug 14, 2020, 3:15 PM IST

Updated : Aug 14, 2020, 7:34 PM IST

15:11 August 14

पूर्व मुख्यमंत्री निशंक, खंडूड़ी, विजय बहुगुणा और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत मुख्य सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस

नैनीताल: हाई कोर्ट से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, भुवन चंद्र खंडूड़ी समेत मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास व अन्य सुविधाओं के बकाया को लेकर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश भी दिये हैं. 

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी उनके द्वारा बकाया जमा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत नोटिस भेजा गया है.

पढ़ें- विधायक की पत्नी ने दर्ज कराया ब्लैकमेलिंग का मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप

बता दें कि देहरादून की संस्था रूलक (रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र) ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी आवास व संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है. लिहाजा, इन सभी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास समेत अन्य सुविधाओं का किराया बाजार भाव से जमा कराए. जिसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की. जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए थे कि वे 6 महीने के भीतर सरकारी आवास का किराया समेत अन्य भत्तों को जमा करें. हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश (एक्ट) पारित कर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया माफ करने का फैसला किया गया.

पढ़ें- केदारनाथ हाईवे पांच दिनों से बंद, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग
इस एक्ट को रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस एक्ट को बनाया है. लिहाजा, इस एक्ट को खारिज किया जाए. जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया. 

पढ़ें- 14 अगस्त : छलनी हुआ भारत मां का सीना, जानें 'आज' का इतिहास

उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 6 महीने के भीतर सरकारी आवास का किराया व अन्य भत्ते जमा करने के आदेश दिए. अब तक सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोई भी भत्ता जमा नहीं किया गया. जिसके खिलाफ रुलर लिटिगेशन संस्था ने आज हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव समेत सभी तीन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किये हैं.

15:11 August 14

पूर्व मुख्यमंत्री निशंक, खंडूड़ी, विजय बहुगुणा और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत मुख्य सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस

नैनीताल: हाई कोर्ट से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, भुवन चंद्र खंडूड़ी समेत मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास व अन्य सुविधाओं के बकाया को लेकर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश भी दिये हैं. 

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी उनके द्वारा बकाया जमा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत नोटिस भेजा गया है.

पढ़ें- विधायक की पत्नी ने दर्ज कराया ब्लैकमेलिंग का मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप

बता दें कि देहरादून की संस्था रूलक (रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र) ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी आवास व संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है. लिहाजा, इन सभी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास समेत अन्य सुविधाओं का किराया बाजार भाव से जमा कराए. जिसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की. जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए थे कि वे 6 महीने के भीतर सरकारी आवास का किराया समेत अन्य भत्तों को जमा करें. हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश (एक्ट) पारित कर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया माफ करने का फैसला किया गया.

पढ़ें- केदारनाथ हाईवे पांच दिनों से बंद, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग
इस एक्ट को रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस एक्ट को बनाया है. लिहाजा, इस एक्ट को खारिज किया जाए. जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया. 

पढ़ें- 14 अगस्त : छलनी हुआ भारत मां का सीना, जानें 'आज' का इतिहास

उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 6 महीने के भीतर सरकारी आवास का किराया व अन्य भत्ते जमा करने के आदेश दिए. अब तक सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोई भी भत्ता जमा नहीं किया गया. जिसके खिलाफ रुलर लिटिगेशन संस्था ने आज हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव समेत सभी तीन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किये हैं.

Last Updated : Aug 14, 2020, 7:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.