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HC ने हरिद्वार SSP और SHO मंगलौर को जारी किया अवमानना नोटिस, जानिए पूरा मामला

Contempt Notice to Haridwar SSP नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर हरिद्वार एसएसपी और एसएचओ मंगलौर को अवमानना का नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. पूरा मामला हरिद्वार में शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने से जुड़ा है. जहां कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया.

Nainital High Court
नैनीताल उच्च न्यायालय
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 25, 2023, 10:02 PM IST

Updated : Aug 26, 2023, 6:15 AM IST

नैनीतालः हरिद्वार के एसएसपी और कोतवाल मंगलौर को हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना महंगा पड़ गया है. हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आगामी 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, हरिद्वार के मंगलौर निवासी अक्षय कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है. जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने इसी साल जून महीने में एक युवती से शादी की थी. जिसके बाद वो सुरक्षा दिलाए जाने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे. जहां बीती 26 जून को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए.
ये भी पढ़ेंः अंतरजातीय प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई, HC ने देहरादून SSP को दिए सुरक्षा देने के निर्देश

वहीं, बीती 24 जुलाई को युवती के परिजन उसे (पत्नी) रास्ते से उठाकर ले गए. जिसके बाद उसे युवती (पत्नी) से मिलने तक नहीं दिया गया. जब उन्होंने थाने में पूर्व के आदेश का हवाला दिया. तब भी पुलिस की ओर से शिथिलता बरती गई और उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसकी वजह से आज उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार एसएसपी और मंगलौर एसएचओ के खिलाफ अवमानना याचिका पेश की.

नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई. एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह और कोतवाल मंगलौर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया. साथ ही सख्त लहजे में उन्हें वर्चुअली कोर्ट में पेश होने को कहा है.

नैनीतालः हरिद्वार के एसएसपी और कोतवाल मंगलौर को हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना महंगा पड़ गया है. हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आगामी 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, हरिद्वार के मंगलौर निवासी अक्षय कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है. जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने इसी साल जून महीने में एक युवती से शादी की थी. जिसके बाद वो सुरक्षा दिलाए जाने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे. जहां बीती 26 जून को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए.
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वहीं, बीती 24 जुलाई को युवती के परिजन उसे (पत्नी) रास्ते से उठाकर ले गए. जिसके बाद उसे युवती (पत्नी) से मिलने तक नहीं दिया गया. जब उन्होंने थाने में पूर्व के आदेश का हवाला दिया. तब भी पुलिस की ओर से शिथिलता बरती गई और उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसकी वजह से आज उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार एसएसपी और मंगलौर एसएचओ के खिलाफ अवमानना याचिका पेश की.

नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई. एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह और कोतवाल मंगलौर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया. साथ ही सख्त लहजे में उन्हें वर्चुअली कोर्ट में पेश होने को कहा है.

Last Updated : Aug 26, 2023, 6:15 AM IST
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