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नैनीताल HC में उधमसिंह नगर जिला पंचायत टैक्स वूसली मामला, सरकार से जवाब तलब

न्यायमूर्ति मनोज कुमार की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2022 को नियत करते हुए याचिककर्ता से बायलॉज पेश करने को भी कहा है.

Nainital high court hearing on tax recovery case
उधमसिंह नगर जिला पंचायत टैक्स वूसली मामला
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Published : Dec 28, 2021, 5:04 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने आज जिला पंचायत उधमसिंह नगर की तरफ से दायर टैक्स वसूली को लेकर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद सरकार से अगले बुधवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. साथ ही न्यायमूर्ति मनोज कुमार की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2022 को नियत करते हुए याचिककर्ता से बायलॉज पेश करने को भी कहा है.

बता दें कि जिला पंचायत उधमसिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत उधम सिंह नगर के नेशनल हाईवे से सटे चौकियों से लदान व ढुलान कर वसूलता आ रहा था. जिसपर सचिव पंचायतीराज ने 19 जनवरी 2021 को यह कहकर रोक लगा दी थी कि उन्होंने इसके लिए नेशनल हाईवे की अनुमति नहीं ली है. ऐसे में टैक्स वसूलने के लिए जिला पंचायत को हाईवे की अनुमति लेनी आवश्यक थी.

वहीं, 20 जनवरी 2021 को फिर से सचिव पंचायतीराज ने अपने 19 जनवरी के आदेश को संसोधन करते हुए कहा कि जिला पंचायत नेशनल हाईवे से सटे चौकियों से कर वसूल नहीं सकता क्योंकि ये चौकियां उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, ये नेशनल हाईवे की संपत्ति है. जिसमें कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए सरकार को निर्देश दिए थे.

पढ़ें- नैनीताल HC में खनन नीति पर सुनवाई, सरकार से 25 फरवरी तक मांगा जवाब

इस बाद संयुक्त निदेशक ने मामले का निस्तारण करने के बजाय 2 नवम्बर 2021 को जारी ई-निविदा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया. जिसके बाद इस आदेश को आज जिला पंचायत द्वारा चुनौती दी गयी है. ऐसे में इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2022 को नियत करते हुए याचिककर्ता से कोर्ट में बायलॉज पेश करने को भी कहा है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने आज जिला पंचायत उधमसिंह नगर की तरफ से दायर टैक्स वसूली को लेकर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद सरकार से अगले बुधवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. साथ ही न्यायमूर्ति मनोज कुमार की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2022 को नियत करते हुए याचिककर्ता से बायलॉज पेश करने को भी कहा है.

बता दें कि जिला पंचायत उधमसिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत उधम सिंह नगर के नेशनल हाईवे से सटे चौकियों से लदान व ढुलान कर वसूलता आ रहा था. जिसपर सचिव पंचायतीराज ने 19 जनवरी 2021 को यह कहकर रोक लगा दी थी कि उन्होंने इसके लिए नेशनल हाईवे की अनुमति नहीं ली है. ऐसे में टैक्स वसूलने के लिए जिला पंचायत को हाईवे की अनुमति लेनी आवश्यक थी.

वहीं, 20 जनवरी 2021 को फिर से सचिव पंचायतीराज ने अपने 19 जनवरी के आदेश को संसोधन करते हुए कहा कि जिला पंचायत नेशनल हाईवे से सटे चौकियों से कर वसूल नहीं सकता क्योंकि ये चौकियां उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, ये नेशनल हाईवे की संपत्ति है. जिसमें कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए सरकार को निर्देश दिए थे.

पढ़ें- नैनीताल HC में खनन नीति पर सुनवाई, सरकार से 25 फरवरी तक मांगा जवाब

इस बाद संयुक्त निदेशक ने मामले का निस्तारण करने के बजाय 2 नवम्बर 2021 को जारी ई-निविदा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया. जिसके बाद इस आदेश को आज जिला पंचायत द्वारा चुनौती दी गयी है. ऐसे में इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2022 को नियत करते हुए याचिककर्ता से कोर्ट में बायलॉज पेश करने को भी कहा है.

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