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सिडकुल पंतनगर में नियुक्ति मामले में HC सख्त, कहा- 3 महीने के भीतर जांच पूरी करे SIT

नैनीताल हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर में हुई नियुक्ति मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सरकार से 3 महीने के भीतर एसआईटी की जांच पूरी करने को कहा है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Feb 16, 2022, 6:25 PM IST

नैनीतालः साल 2016 में सिडकुल पंतनगर में 40 से 45 पदों पर नियम विरुद्ध हुई नियुक्तियों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने को बाद सरकार से 3 महीने के भीतर एसआईटी की जांच पूरी करने को कहा है.

गौर हो कि हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडेय ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2016 में सिडकुल पंतनगर में विभिन्न 40 से 45 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी. इन पदों पर कई अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन भी किया गया था, लेकिन इन पदों पर कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई. जिन लोगों की नियुक्ति की गई, वे सारे बिना लिखित परीक्षा के रखे गए.

ये भी पढ़ेंः कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण के आरोपियों का मामला, 28 फरवरी को HC में अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता के मुताबिक, सभी नियुक्त अभ्यर्थी किसी न किसी राजनेता के करीबी थे. लिहाजा, इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से की जाए. सरकार की तरफ से आज कहा गया कि इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है. जिस पर कोर्ट ने जांच पूरी करने को कहा है. मामले को सुनने के वाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दी है.

नैनीतालः साल 2016 में सिडकुल पंतनगर में 40 से 45 पदों पर नियम विरुद्ध हुई नियुक्तियों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने को बाद सरकार से 3 महीने के भीतर एसआईटी की जांच पूरी करने को कहा है.

गौर हो कि हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडेय ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2016 में सिडकुल पंतनगर में विभिन्न 40 से 45 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी. इन पदों पर कई अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन भी किया गया था, लेकिन इन पदों पर कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई. जिन लोगों की नियुक्ति की गई, वे सारे बिना लिखित परीक्षा के रखे गए.

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याचिकाकर्ता के मुताबिक, सभी नियुक्त अभ्यर्थी किसी न किसी राजनेता के करीबी थे. लिहाजा, इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से की जाए. सरकार की तरफ से आज कहा गया कि इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है. जिस पर कोर्ट ने जांच पूरी करने को कहा है. मामले को सुनने के वाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दी है.

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