नैनीतालः रुड़की नगर निगम के निवर्तमान मेयर गौरव गोयल को आगामी चुनावों के लिए अयोग्य ठहराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, पूर्व मेयर गौरव गोयल समेत अन्य को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने को कहा है. याचिका की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई.
दरअसल, रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने तत्कालीन मेयर गौरव गोयल के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच की. जांच में इन शिकायतों की पुष्टि हुई, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने और आगामी 5 सालों तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने के बजाय उनसे इस्तीफा ले लिया.
ये भी पढ़ेंः गौरव गोयल ने इस्तीफा देने की बताई वजह, इन पर फोड़ा ठीकरा, निगम को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा
याचिकाकर्ता का कहना था कि गौरव गोयल का इस्तीफा बीती 28 अगस्त 2023 को प्रमुख सचिव शहरी विकास आर के सुधांशु की ओर से मंजूर किया गया. याचिका में शहरी विकास सचिव की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. उन्हें भी प्रतिवादी बनाया गया है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है. अब मामले में सरकार, गौरव गोयल समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है.
ये भी पढ़ेंः रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल के खिलाफ पद के दुरुपयोग का मामला, HC ने सरकार से मांगा अतिरिक्त शपथ पत्र
गौर हो कि रुड़की नगर निगम के मेयर रहे गौरव गोयल का विवादों से नाता रहा है. चुनाव जीतने के बाद से ही गौरव गोयल लगातार विवादों में रहे. उनकी अधिकारियों से नोकझोंक के साथ एक ऑडियो भी वायरल हुआ था. जिससे काफी बवाल हुआ था. इतना ही नहीं गौरव गोयल रिश्वत के मामले में विवादों में रहे. इसके बाद बीजेपी ने गौरव गोयल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित दिया. उन पर कई अनियमितता के आरोप लगे.