नैनीतालः रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल की ओर से अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत की है.
गौर हो कि रुड़की निवासी अमित अग्रवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उनका आरोप है कि जब गौरव गोयल रुड़की नगर निगम के मेयर थे, उस वक्त उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए फोन कर मांगी और इनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया.
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बाद में इनकी आवाज का वॉयस सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा गया. ये भी आरोप लगाया कि गौरव गोयल ने अपनी एक महिला कर्मचारी के पति को झूठे केस में भी फंसवाया. बाद में महिला से संबंध बनाने का दवाब डालकर केस वापस लेने का आरोप भी लगा. पुलिस ने इस केस में मेयर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया. बाद में उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी.
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वहीं, निचली अदालत ने इस रिपोर्ट को निरस्त कर दोबारे से जांच करने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता का कहना है कि मेयर रहते हुए गौरव गोयल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है. जिसकी शिकायत सरकार से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. गौर हो कि तमाम आरोपों से घिरे गौरव गोयल ने बीते दिनों अपने पद से इस्तीफा दिया. इसके साथ रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा समेत अन्य पार्षद पर गंभीर आरोप भी लगाए.