नैनीतालः खानपुर विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख नियत की है. इसके अलावा कोर्ट ने उमेश कुमार की तरफ से दिए गए तर्कों को निरस्त कर दिया है. जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. साथ ही कहा कि चुनाव याचिका में कई पहलुओं का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए.
गौर हो कि लक्सर के देवकी कलां निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के नामांकन (Khanpur MLA Umesh Kumar) में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है. याचिका में उमेश कुमार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची दी गई है. जिसमें कहा गया है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराध को छुपाया गया है.
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याचिका में ये भी कहा गया है कि उमेश कुमार की ओर से वोटरों को प्रभावित (Umesh Kumar Election Petition) करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटे गए. इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए. बता दें कि उमेश कुमार हरिद्वार की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं. इससे पहले उमेश कुमार का नाम पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग के साथ भी जुड़ा था. इसके अलावा इनदिनों उमेश कुमार का त्रिवेंद्र रावत से जुड़ी एसएलपी का मामला भी सुर्खियों में है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई होनी है.