नैनीतालः देहरादून के विकासनगर तहसील में हाट बाजार व्यवसायियों से अवैध रूप से वसूली करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि जो शिकायत की सीडी उन्होंने कोर्ट में पेश की है, उसकी प्रति विकासनगर थाने के एसएचओ के सामने पेश करें. एसएचओ उसकी जांच कर कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट में 28 जून तक पेश करें.
दरअसल, विकासनगर निवासी मोहम्मद इस्लाम ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि विकासनगर में हाट बाजार लगाया जाता है. इसके एवज में उनसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है. यह वसूली सरकार के खाते में जमा नहीं होती है न ही इसकी कोई रसीद उन्हें दी जाती है.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमानुसार हाट बाजार लगाते समय सरकार की ओर से दुकान के अनुसार किराया वसूला जाता है, लेकिन यह किराया सरकार की ओर से न वसूल कर कुछ लोग अवैध रूप से वसूल रहे हैं. इसकी शिकायत उन्होंने उप जिलाधिकारी से भी की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
वहीं, जनहित याचिका में कहा गया है कि इस पर रोक लगाई जाए. जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद विकासनगर एसएचओ से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. अब मामले पर अगली सुनवाई आगामी 28 जून को होगी. जिसमें एसएचओ अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेंगे. उधर, हाट बाजार व्यवसायियों को कोर्ट से न्याय की उम्मीद जगी है.