नैनीतालः बागेश्वर जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने के मामले में सरकार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न पाते हुए रद्द कर दिया है. इस तरह से हरीश ऐठानी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब जल्द ही उनकी सदस्यता बहाल होगी. इससे पहले उन पर वित्तीय अनियमितता समेत अन्य आरोप लगाए थे. जिसके आधार पर उनकी सदस्यता जिला पंचायत सदस्य से रद्द कर दी गई थी.
दरअसल, बागेश्वर जिले के शामा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी पर साल 2014 से 2019 तक बागेश्वर के जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप लगे थे. आरोप था कि इन आरोपों की पुष्टि के बावजूद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने. तमाम शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी थी.
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वहीं, इतना ही नहीं उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी. जिस पर हरीश ऐठानी ने शासन के इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में हरीश ऐठानी की ओर से कहा गया था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. उनकी ओर से कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई. उन पर ये आरोप राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए गए हैं. लिहाजा, सरकार के इस आदेश को निरस्त की जाए.
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इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख किया था. आज यानी मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया. जिसके बाद अब हरीश ऐठानी को बड़ी राहत मिली है.