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खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह बहाल, HC ने सरकार का आदेश किया निरस्त

खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने रंजीत सिंह के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही उन्हें बहाल करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट का कहना है कि शिकायत के साथ शपथ पत्र नहीं पेश किया गया था.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : May 23, 2023, 8:35 PM IST

नैनीतालः उधमसिंह नगर जिले में खटीमा ब्लॉक प्रमुख पद से हटाए गए रंजीत सिंह की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने उनके निलंबन के आदेश को निरस्त कर उन्हें बहाल कर दिया है. यह आदेश आज न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दिया.

गौर हो कि खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह ने सरकार के निलंबन आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. जबकि, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगे हैं. पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है. ब्लॉक प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, उन्होंने अपने पिता को भी विकास कार्य का ठेका दिया है.
ये भी पढ़ेंः HC ने समाज कल्याण विभाग के निलंबित सहायक निदेशक को जमानत देने किया साफ इंकार, सरकार से मांगा जवाब

शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों में कार्रवाई करते हुए बीते साल यानी 10 अगस्त 2022 को खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह को निलंबित कर दिया था. जिसके बाद रंजीत सिंह हाईकोर्ट के शरण में पहुंचे. जहां कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि शिकायत के साथ शपथ पत्र नहीं था. ऐसे में उनके निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है.

अधिवक्ता विकास बहुगुणा ने बताया कि इससे पहले याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद एकलपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. आज अपना निर्णय सुनाते हुए एकलपीठ ने सरकार के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट इससे पहले भी उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को हटाने के आदेश को भी निरस्त कर चुकी है.

नैनीतालः उधमसिंह नगर जिले में खटीमा ब्लॉक प्रमुख पद से हटाए गए रंजीत सिंह की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने उनके निलंबन के आदेश को निरस्त कर उन्हें बहाल कर दिया है. यह आदेश आज न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दिया.

गौर हो कि खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह ने सरकार के निलंबन आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. जबकि, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगे हैं. पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है. ब्लॉक प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, उन्होंने अपने पिता को भी विकास कार्य का ठेका दिया है.
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शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों में कार्रवाई करते हुए बीते साल यानी 10 अगस्त 2022 को खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह को निलंबित कर दिया था. जिसके बाद रंजीत सिंह हाईकोर्ट के शरण में पहुंचे. जहां कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि शिकायत के साथ शपथ पत्र नहीं था. ऐसे में उनके निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है.

अधिवक्ता विकास बहुगुणा ने बताया कि इससे पहले याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद एकलपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. आज अपना निर्णय सुनाते हुए एकलपीठ ने सरकार के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट इससे पहले भी उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को हटाने के आदेश को भी निरस्त कर चुकी है.

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