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केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव रद्द, HC ने 3 माह में चुनाव कराने के दिए आदेश - Nainital High Court verdict

नैनीताल हाईकोर्ट ने केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव को रद्द कर दिया. साथ ही मामले में सरकार को तीन महीनों के भीतर अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के आदेश दिये हैं.

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केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव रद्द
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Published : Mar 25, 2022, 8:17 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद चुनाव के मामले पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. साथ ही निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए सरकार को तीन महीनों के भीतर केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के आदेश भी दिये हैं.

बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में चेयरमैन हामिद अली की याचिका को खारिज कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, साल 2018 में हामिद अली ने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था. जिसको अकरम खान ने निचली अदालत में चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी. वहीं, निचली अदालत ने इस चेयरमैन के चुनाव को असंवैधानिक करार दिया था.

ये भी पढ़ें: नैनीताल में आवारा कुत्तों का आतंक, HC ने जिला प्रशासन का किया तलब

जिसके बाद इस फैसले को चेयरमैन हामिद अली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी . वहीं, दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान ने भी इस चुनाव को खारिज करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका में उनके द्वारा आरोप लगाया था कि हामिद अली ने गलत तथ्य नामांकन के दौरान दर्शाए गए, साथ ही बच्चों की जानकारी भी छिपाई गई है. उनके चुनाव को निचली अदालत ने असंवैधानिक करार दिया था.

ऐसे में उन्होंने याचिका में मांग की है कि नगर पालिका अधिनियम 44A का पालन कराया जाए. जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई पद रिक्त होता है, उस पर तीन महीनों के भीतर चुनाव होना चाहिए. ऐसे में इस मामले की आज कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की एकलपीठ ने नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. साथ ही इस मामले में चेयरमैन हामिद अली की याचिका को खारिज कर दिया है.

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद चुनाव के मामले पर सुनवाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. साथ ही निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए सरकार को तीन महीनों के भीतर केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के आदेश भी दिये हैं.

बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में चेयरमैन हामिद अली की याचिका को खारिज कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, साल 2018 में हामिद अली ने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था. जिसको अकरम खान ने निचली अदालत में चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी. वहीं, निचली अदालत ने इस चेयरमैन के चुनाव को असंवैधानिक करार दिया था.

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जिसके बाद इस फैसले को चेयरमैन हामिद अली ने हाईकोर्ट में चुनौती दी . वहीं, दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान ने भी इस चुनाव को खारिज करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका में उनके द्वारा आरोप लगाया था कि हामिद अली ने गलत तथ्य नामांकन के दौरान दर्शाए गए, साथ ही बच्चों की जानकारी भी छिपाई गई है. उनके चुनाव को निचली अदालत ने असंवैधानिक करार दिया था.

ऐसे में उन्होंने याचिका में मांग की है कि नगर पालिका अधिनियम 44A का पालन कराया जाए. जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई पद रिक्त होता है, उस पर तीन महीनों के भीतर चुनाव होना चाहिए. ऐसे में इस मामले की आज कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की एकलपीठ ने नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. साथ ही इस मामले में चेयरमैन हामिद अली की याचिका को खारिज कर दिया है.

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