नैनीताल: उत्तराखंड खेल संघ में प्रदेश के बाहरी लोगों को शामिल करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने उत्तराखंड खेल सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के खो-खो और तलवारबाजी एसोसिएशन के चुनाव पर भी रोक लगा दी है. मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि किन नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा खेल संघ में प्रदेश के बाहरी लोगों को नियुक्त किया गया है.
बता दें कि गोपेश्वर के रहने वाले कीर्ति विजय ने नैनीताल हाई कोर्ट में इस मामले में एक याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के वीरेश यादव सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. वे उत्तराखंड में खो-खो समेत तलवारबाजी संघ के पद पर भी नियुक्त हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय ओलंपिक संघ का नियम है कि राज्य ओलंपिक संघ में राज्य के लोग ही नियुक्त हो सकते हैं. इसमें राज्य से बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है.
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वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों के तहत एक व्यक्ति को एक ही खेल में सदस्य बनाया जा सकता है. मगर, वीरेश यादव दूसरे राज्य के होने के बावजूद उत्तराखंड खेल संघ में 2 पदों पर नियुक्त हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ के नियमों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड खेल संघ में राज्य से बाहरी लोगों को हटाने की मांग की है. जिस पर सुनवाई करते हुए आज हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने खेल संघ के चुनाव पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए खेल सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.