नैनीताल: हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से राज्य सरकार से जवाब मांगा. कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने के आदेश दिए हैं. कुंभ को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन राज्य सरकार द्वारा अब तक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट में सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर से 11 जनवरी तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है. वहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार से हरिद्वार में होने वाले कुंभ की एसओपी भी 11 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने को कहा है.
बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है. लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है. जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति ठीक करने के आदेश दिए थे.
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वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव को आदेश दिए थे कि वह सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर जाकर अपनी रिपोर्ट पेश करें. साथ ही उनकी स्थिति बताए कि आखिर क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति क्या है? जिसके बाद जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव की रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ था कि प्रदेश के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और बाहर से आ रहे लोगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि सभी क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति को दुरुस्त किया जाए और जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन सभी ग्राम प्रधानों को जल्द बजट अवमुक्त किया जाएं. ताकि बाहर से आ रहे लोगों को उचित व्यवस्था मिल सकें.