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HC On Pension: DARCS रिटायर सदस्य सचिवों के पेंशनरी बेनिफिट मामले में सुनवाई, HC ने सरकार से मांगा जवाब - नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियों से रिटायर सदस्य सचिवों की याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिकाकर्ताओं ने सरकार की ओर से पेंशनरी बेनिफिट का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर की है. जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Feb 16, 2023, 10:05 PM IST

नैनीतालः जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियों से रिटायर सदस्य सचिवों को सरकार की ओर से पेंशनरी बेनिफिट का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल की तिथि नियत की है.

गौर हो कि देहरादून निवासी नागेंद्र चौधरी, राजपाल और शिव प्रसाद डंगवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि वे जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियों से सदस्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं. सेवाकाल में उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सभी लाभ दिए गए, लेकिन पेंशनरी बेनिफिट के लाभ नहीं दिए गए. जबकि, उनके साथ के ही कुर्क अमीनों को उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट के लाभ दिया गया. उन्होंने पेंशनरी बेनिफिट के लाभ दिए जाने को लेकर सरकार को कई बार प्रत्यावेदन भी दिए, लेकिन अभी तक उनको इसका लाभ नहीं दिया गया.
ये भी पढ़ेंः पुरानी पेंशन बहाली को लेकर श्रीनगर में उमड़ा जन सैलाब, नतीजा भुगतने की चेतावनी

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे के निर्णय का भी हवाला दिया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुर्क अमीनों के हित में निर्णय सुनाया. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें पेशनरी बेनिफिट के लाभ दिए जाएं. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इसी निर्णय के आधार पर हमें भी इसका लाभ दिया जाए. फिलहाल, मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही 27 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीतालः जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियों से रिटायर सदस्य सचिवों को सरकार की ओर से पेंशनरी बेनिफिट का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल की तिथि नियत की है.

गौर हो कि देहरादून निवासी नागेंद्र चौधरी, राजपाल और शिव प्रसाद डंगवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि वे जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियों से सदस्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं. सेवाकाल में उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सभी लाभ दिए गए, लेकिन पेंशनरी बेनिफिट के लाभ नहीं दिए गए. जबकि, उनके साथ के ही कुर्क अमीनों को उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट के लाभ दिया गया. उन्होंने पेंशनरी बेनिफिट के लाभ दिए जाने को लेकर सरकार को कई बार प्रत्यावेदन भी दिए, लेकिन अभी तक उनको इसका लाभ नहीं दिया गया.
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याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे के निर्णय का भी हवाला दिया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुर्क अमीनों के हित में निर्णय सुनाया. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें पेशनरी बेनिफिट के लाभ दिए जाएं. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इसी निर्णय के आधार पर हमें भी इसका लाभ दिया जाए. फिलहाल, मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही 27 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है.

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