नैनीताल: हाई कोर्ट के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने NIT के लिये जगह चिन्हित न करने के मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 15 मई तक मुख्य सचिव को जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.
दरअसल, कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं. लेकिन अभी भी एनआईटी को स्थायी कैंपस नहीं मिला है. याचिका में कहा गया है कि छात्र काफी लंबे समय से स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. याचिका में कहा गया है कि फिलहाल जहां एनआईटी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर है, जो हादसों को दावत दे रही है.
याचिका में कहा गया है कि कैंपस की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की मौत हो चुकी है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. उन्होंने मांग की है कि घायल छात्रा का राज्य सरकार और एनआईटी मिलकर इलाज करवाए.
बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में चार जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. जगह चिन्हित होने के बाद चारों में से एक को एनआईटी के निर्माण के लिए फाइनल किया जाएगा. लेकिन सरकार ने अबतक जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है. अब कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.