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NIT मामले में मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस, 15 मई तक जवाब पेश करने के आदेश

हाई कोर्ट NIT मामले में हुआ सख्त. संस्थान के लिए भूमि अबतक चिन्हित कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश न करने पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार को जारी किया नोटिस.

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Published : Apr 30, 2019, 4:28 PM IST

Updated : Apr 30, 2019, 6:06 PM IST

नैनीताल हाई कोर्ट.

नैनीताल: हाई कोर्ट के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने NIT के लिये जगह चिन्हित न करने के मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 15 मई तक मुख्य सचिव को जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.

दरअसल, कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं. लेकिन अभी भी एनआईटी को स्थायी कैंपस नहीं मिला है. याचिका में कहा गया है कि छात्र काफी लंबे समय से स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. याचिका में कहा गया है कि फिलहाल जहां एनआईटी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर है, जो हादसों को दावत दे रही है.

याचिका में कहा गया है कि कैंपस की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की मौत हो चुकी है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. उन्होंने मांग की है कि घायल छात्रा का राज्य सरकार और एनआईटी मिलकर इलाज करवाए.

बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में चार जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. जगह चिन्हित होने के बाद चारों में से एक को एनआईटी के निर्माण के लिए फाइनल किया जाएगा. लेकिन सरकार ने अबतक जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है. अब कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीताल: हाई कोर्ट के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने NIT के लिये जगह चिन्हित न करने के मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 15 मई तक मुख्य सचिव को जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.

दरअसल, कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं. लेकिन अभी भी एनआईटी को स्थायी कैंपस नहीं मिला है. याचिका में कहा गया है कि छात्र काफी लंबे समय से स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. याचिका में कहा गया है कि फिलहाल जहां एनआईटी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर है, जो हादसों को दावत दे रही है.

याचिका में कहा गया है कि कैंपस की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की मौत हो चुकी है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. उन्होंने मांग की है कि घायल छात्रा का राज्य सरकार और एनआईटी मिलकर इलाज करवाए.

बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में चार जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. जगह चिन्हित होने के बाद चारों में से एक को एनआईटी के निर्माण के लिए फाइनल किया जाएगा. लेकिन सरकार ने अबतक जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है. अब कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

Intro:स्लग - अवमानना

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश का पालन ना करना प्रदेश के मुख्य सचिव को महंगा पड़ सक्त है,नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने एन आई टी के लिये जगह चिन्हित ना करने के मामले मे मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटीस जारी कर 15मई तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है।


Body:आपको बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके कॉलेज के बने हुए 9 साल हो गए हैं लेकिन 9 सालों के बाद भी एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला जिस को लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं मगर सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया साथ ही अभी छात्र सी जगह पर हैं हैं वह बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है और इस बिल्डिंग में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है


Conclusion:साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि कैंपस की मांग कर रहे छात्रों की प्रदर्शन के दौरान हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका उपचार चल रहा है लिहाजा राज्य सरकार और एनआईटी मिलकर इस छात्रा का इलाज करें।
वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में से चार जगह चिन्हित करें और की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ताकि उन चारों में से एनआईटी का निर्माण किया जा सकता लेकिन सरकार द्वारा अब तक जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट मे पेश नही की जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की और आज कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटीश जारी करे जवाब पेश करने के आदेश दिये है।

बाईट-अभिजय नेगी,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Apr 30, 2019, 6:06 PM IST
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