नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वहीं, इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि रामलीला मैदान में पटाखों की दुकानें न लगाकर इन्हें आबादी क्षेत्र से बाहर लगवाएं. साथ ही आबादी क्षेत्र में स्थित 11 पटाखों के गोदामों को भी जल्द विस्थापित करें.
जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली के समय पटाखें की दुकान लगाने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी है. यह क्षेत्र आवादी वाला क्षेत्र है और यहां पटाखों की दुकान लगाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इन दुकानों को यहां से कहीं बाहर लगवाया जाय.
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वहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि 11 पटाखों के गोदाम आबादी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए उन्हें भी हटाया जाय. साथ ही इस संंबंध में अग्निशमन विभाग के पास भी कई शिकायतें दर्ज हुई थी परन्तु आज तक इस पर रोक नहीं लगाई गई. ऐसे में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने 18 अक्टूबर को यहां पर पटाखों की दुकान लगाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है. लिहाजा, इस आदेश पर रोक लगाई जाए.