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दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 8 साल का कारावास

नैनीताल जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी भगत सिंह को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का मामला 11 मई 2018 का है.

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Published : Dec 1, 2019, 5:21 PM IST

नैनीताल: दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी भगत सिंह को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 8 साल की सजा सुनाई है.

नैनीताल जिला न्यायालय ने सुनाई सजा.

बता दें कि 11 मई 2018 में बेताबघाट ब्लॉक में दिव्यांग महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था. इसके बाद दिव्यांग महिला के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपी भगत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था. इसके बाद आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया.

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दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है.

वहीं, निचली अदालत ने 357 ए दंड संहिता के तहत राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पीड़िता को पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत मुआवजा दिया जाए.

नैनीताल: दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी भगत सिंह को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 8 साल की सजा सुनाई है.

नैनीताल जिला न्यायालय ने सुनाई सजा.

बता दें कि 11 मई 2018 में बेताबघाट ब्लॉक में दिव्यांग महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था. इसके बाद दिव्यांग महिला के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपी भगत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था. इसके बाद आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया.

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दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है.

वहीं, निचली अदालत ने 357 ए दंड संहिता के तहत राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पीड़िता को पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत मुआवजा दिया जाए.

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दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 8 साल का कारावास।

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दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी भगत सिंह को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 8 साल की सजा सुनाई है


Body:आपको बता दें कि 11 मई 2018 में बेताबघाट ब्लॉक मैं दिव्यांग महिला के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया था जिसके बाद दिव्यांश के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपी भगत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कर गिरफ्तार किया था इसके बाद आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया।
दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए आरोपी को धारा 376 में 8 साल के कारावास और 5 हजार का जुर्माने की सजा और जुर्माना नहीं भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा,,
धारा 457 में 3 साल के कठोर कारावास और 2 हजार की सजा का ऐलान किया जबकि जुर्माना नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त सजा धारा 506 में आरोपी को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


Conclusion:वही निचली अदालत ने 357 ए दंड संहिता के तहत के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत मुआवजा दे।

बाईट- सुशील कुमार शर्मा, शासकीय अधिवक्ता।
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