नैनीताल: दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में नैनीताल जिला न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी भगत सिंह को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 8 साल की सजा सुनाई है.
बता दें कि 11 मई 2018 में बेताबघाट ब्लॉक में दिव्यांग महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था. इसके बाद दिव्यांग महिला के भाई की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने आरोपी भगत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था. इसके बाद आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया.
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दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है.
वहीं, निचली अदालत ने 357 ए दंड संहिता के तहत राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पीड़िता को पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत मुआवजा दिया जाए.