ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीसरे बच्चे के जन्म पर अब नहीं मिलेगा मातृत्व अवकाश - उत्तराखंड में मातृत्व अवकाश न्यूज

सरकारी नौकरी में तैनात महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मिलने वाले मातृत्व अवकाश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, अब केवल दो बच्चों के जन्म पर ही मिलेगा इस नियम का लाभ.

मातृत्व अवकाश पर रोक
author img

By

Published : Sep 18, 2019, 11:28 AM IST

नैनीतालः हाईकोर्ट ने महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान दिए जाने वाले मातृत्व अवकाश पर रोक लगा दी है. जिससे उन महिलाओं को बड़ा झटका लगा है जिन महिलाओं को तीसरा बच्चा होने वाला है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं.

पिछले साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश में सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मातृत्व अवकाश देने के आदेश दिए थे.

इस आदेश को राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी. इस आदेश के बाद तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान महिलाओं को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा.

दरअसल हल्द्वानी निवासी उर्मिला ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनको तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश का लाभ अधिनियम के तहत नहीं दिया जा रहा है.

जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने 2018 में तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मातृत्व अवकाश नहीं दिए जाने के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया था.

यह भी पढ़ेंः प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने लगाया मौत को गले, पुलिस पर खड़े हो रहे कई सवाल

इस फैसले को राज्य सरकार ने अपनी विशेष अपील दायर कर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 42 के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर मातृत्व अवकाश का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्र और कंपनियों में कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है. लिहाजा एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए.

मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही याचिका को निस्तारित भी कर दिया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद केवल 2 बच्चों के जन्म पर ही सरकारी नौकरी में नियुक्त महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा.

नैनीतालः हाईकोर्ट ने महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान दिए जाने वाले मातृत्व अवकाश पर रोक लगा दी है. जिससे उन महिलाओं को बड़ा झटका लगा है जिन महिलाओं को तीसरा बच्चा होने वाला है. नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं.

पिछले साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश में सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मातृत्व अवकाश देने के आदेश दिए थे.

इस आदेश को राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी. इस आदेश के बाद तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान महिलाओं को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा.

दरअसल हल्द्वानी निवासी उर्मिला ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनको तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश का लाभ अधिनियम के तहत नहीं दिया जा रहा है.

जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने 2018 में तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मातृत्व अवकाश नहीं दिए जाने के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया था.

यह भी पढ़ेंः प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने लगाया मौत को गले, पुलिस पर खड़े हो रहे कई सवाल

इस फैसले को राज्य सरकार ने अपनी विशेष अपील दायर कर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 42 के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर मातृत्व अवकाश का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्र और कंपनियों में कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है. लिहाजा एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए.

मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही याचिका को निस्तारित भी कर दिया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद केवल 2 बच्चों के जन्म पर ही सरकारी नौकरी में नियुक्त महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा.

Intro:Summary

सरकारी नौकरी में तैनात महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मिलने वाले मातृत्व अवकाश पर हाई कोर्ट ने लागई रोक, अब केवल दो बच्चों के जन्म पर ही मिलेगा मातृत्व अवकाश

Intro

नैनीताल हाईकोर्ट ने महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान दिए जाने वाले मातृत्व अवकाश पर रोक लगा दी है जिससे उन महिलाओं को बड़ा झटका लगा है जिन महिलाओं का तीसरा तीसरा बच्चा होने वाला है, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं।


Body:पिछले साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश में सरकारी नौकरी मैं कार्यरत महिलाओं को तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मातृत्व अवकाश देने के आदेश दिए थे, इस आदेश को राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी इस आदेश के बाद तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान महिलाओं को मातृत्व आवकास नहीं दिया जाएगा।


Conclusion:हल्द्वानी निवासी उर्मिला ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनको तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश का लाभ अधिनियम के तहत नहीं दिया जा रहा है जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकल पीठ ने 2018 में तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान मातृत्व अवकाश नहीं दिए जाने के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया था।
इस फैसले को राज्य सरकार ने अपनी विशेष अपील दायर का कहा कि संविधान का अनुच्छेद 42 के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर मातृत्व अवकाश का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्र और कंपनियों में कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है,लिहाजा एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए।
मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया साथी याचिका को निस्तारित भी कर दिया है हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद केवल 2 बच्चों के जन्म पर ही सरकारी नौकरी में नियुक्त महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.