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हरिद्वार और देहरादून में 10 अप्रैल को नहीं आयोजित होगी लोक अदालत, HC ने लगाई रोक - देहरादून, हरिद्वार में 10 अप्रैल को नहीं लगेगी लोक अदालत

नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को देहरादून और हरिद्वार में लगने वाली लोक अदालत पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने ये फैसला प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के कारण लिया है.

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नैनीताल
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Published : Apr 6, 2021, 7:25 PM IST

नैनीताल: देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को देहरादून और हरिद्वार में आयोजित होने वाली लोक अदालत पर रोक लगा दी है.

गौर हो कि प्रदेश में रोजाना कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 10 अप्रैल को देहरादून और हरिद्वार में आयोजित होने वाली लोक अदालत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के दिशा-निर्देश के आधार पर देहरादून और हरिद्वार जिला न्यायालय में आयोजित होने वाली लोग अदालत, जिसमें पारिवारिक वाद,आपराधिक व अन्य वाद सुने जाने थे, उनपर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है. साथ ही देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय के कामकाज पर भी दो सप्ताह के लिए रोक लगाई गई है.

ये भी पढ़ेंः जंगलों में लगी आग पर HC सख्त, प्रमुख वन संरक्षक को दिए कोर्ट में पेश होने के आदेश

जिला जज/ सदस्य सचिव आर के खुल्बे ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. साथ ही आरके खुल्बे ने बताया देहरादून-हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में लोक अदालत पूर्व के आदेश की भांति अपने समय पर आयोजित होंगी.

नैनीताल: देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को देहरादून और हरिद्वार में आयोजित होने वाली लोक अदालत पर रोक लगा दी है.

गौर हो कि प्रदेश में रोजाना कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 10 अप्रैल को देहरादून और हरिद्वार में आयोजित होने वाली लोक अदालत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के दिशा-निर्देश के आधार पर देहरादून और हरिद्वार जिला न्यायालय में आयोजित होने वाली लोग अदालत, जिसमें पारिवारिक वाद,आपराधिक व अन्य वाद सुने जाने थे, उनपर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है. साथ ही देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय के कामकाज पर भी दो सप्ताह के लिए रोक लगाई गई है.

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जिला जज/ सदस्य सचिव आर के खुल्बे ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. साथ ही आरके खुल्बे ने बताया देहरादून-हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में लोक अदालत पूर्व के आदेश की भांति अपने समय पर आयोजित होंगी.

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