नैनीतालः हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले पर आरोपी 1998 बैच के आईआरएस आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन एवं अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई हेतु 16 अगस्त की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई.
बता दें कि एक शिकायती पत्र के आधार पर सीबीआई ने आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन के 14 ठिकानों पर 2015 में छापा मारा था. उस दौरान श्वेताभ सुमन संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे. जांच में सीबीआई ने पाया कि श्वेताभ सुमन के पास आय से 337 प्रतिशत अधिक संपत्ति है. यह संपत्ति गाजियाबाद, झारखंड, बिहार एवं देहरादून में स्थित है. इस संपत्ति को उन्होंने अपनी माता और जीजा के नाम पर करा रखा है.
स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन देहरादून ने 13 फरवरी 2019 को इनको सात साल की सजा सुनाई थी. साथ ही इनपर तीन करोड़ 70 लाख 14 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इस आदेश के खिलाफ श्वेताभ सुमन ने हाइकोर्ट ने अपील दायर की थी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट में अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी.
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यह है मामलाः सीबीआई दिल्ली शाखा में 2 अगस्त 2015 को श्वेताभ सुमन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ था. 5 अगस्त 2005 को सीबीआई ने श्वेताभ के दून, बिहार, यूपी समेत 14 ठिकानों पर छापे मारे थे. इसमें आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए.
सीबीआई के लोक अभियोजक सतीश कुमार ने बताया कि 23 जुलाई 2010 को सीबीआई ने अदालत में श्वेताभ सुमन निवासी बारा जिला औरंगाबाद (बिहार) मां गुलाब देवी, जीजा डॉ. अरुण कुमार सिंह, निवासी वासुदेवपुर, चंदेल जिला वैशाली (बिहार), राजेंद्र विक्रम सिंह निवासी 90 इंदिरानगर (देहरादून) समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. दो लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है. इसके बाद श्वेताभ, मां, जीजा और करीबी राजेंद्र पर मामला चल रहा है.