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हल्द्वानी: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा - हल्द्वानी नाबालिग से दुष्कर्म

2016 में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

हल्द्वानी
बलात्कारी को कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Nov 2, 2020, 8:40 PM IST

Updated : Nov 18, 2020, 3:55 PM IST

हल्द्वानी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि मामला 31 नवंबर 2016 के बनभूलपुरा थानाक्षेत्र की है, जहां 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी. जिसके बाद पीड़ित पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मामले में पुलिस ने 17 दिसंबर 2016 को ऑटो चालक रविंद्र को गिरफ्तार कर नाबालिग को उत्तर प्रदेश के बीसलपुर जिला पीलीभीत से बरामद किया. पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी रविंद्र के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

ये भी पढ़ें: काशीपुर CHC में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, यूपी सरकार के फर्जी स्टांप समेत कई सामग्रियां बरामद

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पूरे मामले में 12 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रविंद्र के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई और 30,000 का जुर्माना लगाया.

हल्द्वानी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया कि मामला 31 नवंबर 2016 के बनभूलपुरा थानाक्षेत्र की है, जहां 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी. जिसके बाद पीड़ित पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मामले में पुलिस ने 17 दिसंबर 2016 को ऑटो चालक रविंद्र को गिरफ्तार कर नाबालिग को उत्तर प्रदेश के बीसलपुर जिला पीलीभीत से बरामद किया. पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी रविंद्र के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पूरे मामले में 12 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रविंद्र के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई और 30,000 का जुर्माना लगाया.

Last Updated : Nov 18, 2020, 3:55 PM IST
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