नैनीतालः रानीखेत उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए के अनियमितता मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उत्तराखंड उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी 8 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
गौर हो कि अल्मोड़ा निवासी समाजसेवी दीपक करगेती ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा की ओर से कई किसान योजनाओं में लापरवाही की गई है. जिसके चलते किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. सरकार ने किसानों को फल और पौधे वितरित करने की योजना चलाई थी. जिसका ठेका विभाग ने अनिका ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध तरीके से दिया गया.
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याचिकाकर्ता दीपक करगेती का कहना था कि ट्रेडर्स ने ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद ही विभाग में कई अनियमितताएं कर करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा करवा दिए. जिसकी पुष्टि उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने अपने पत्र में भी किया. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में इस मामले की जांच करने की मांग की है. बता दें कि उद्यान निदेशक एचएस बवेजा पर अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं, जिस पर जांच भी हुई. इसके बाद बवेजा से उत्तराखंड टी बोर्ड की जिम्मेदारी छीन ली गई थी.
वहीं, उद्यान निदेशक एचएस बवेजा ने आरोपों को नकार दिया था. इसी बीच बवेजा के खिलाफ चल रही जांच रिपोर्ट को कृषि एवं बागवानी सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को सौंप दी थी. माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है तो अब कोर्ट ने भी हरमिंदर सिंह बवेजा को वर्चुअली कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.