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नैनीताल HC ने कोटद्वार मेयर को जारी किया नोटिस, अतिक्रमण पर दो हफ्ते में मांगा जवाब

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Published : Jan 9, 2020, 7:51 PM IST

कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा नियम विरुद्ध अवैध तरीके से नगरपालिका की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है.

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हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस,

नैनीताल: कोटद्वार नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा सरकारी भूमि में किए गए अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मेयर हेमलता नेगी समेत नगर निगम कोटद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस,

आपको बता दें कि कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा नियम विरुद्ध अवैध तरीके से नगरपालिका की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है. जिसकी पुष्टि एसडीएम कोटद्वार की रिपोर्ट पर भी हुई है. बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लिहाजा, नगर निगम मेयर हेमलता नेगी को पद का दुरुपयोग करने के मामले में पद से हटाया जाए.

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वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में नगर निगम मेयर हेमलता नेगी सहित नगर निगम कोटद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

नैनीताल: कोटद्वार नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा सरकारी भूमि में किए गए अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मेयर हेमलता नेगी समेत नगर निगम कोटद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस,

आपको बता दें कि कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा नियम विरुद्ध अवैध तरीके से नगरपालिका की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है. जिसकी पुष्टि एसडीएम कोटद्वार की रिपोर्ट पर भी हुई है. बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लिहाजा, नगर निगम मेयर हेमलता नेगी को पद का दुरुपयोग करने के मामले में पद से हटाया जाए.

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वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में नगर निगम मेयर हेमलता नेगी सहित नगर निगम कोटद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

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कोटद्वार नगर निगम मेयर हेमलता नेगी को हाई कोर्ट से नोटिस

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कोटद्वार नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा सरकारी भूमि में करे गए अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है, मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम मेयर हेमलता नेगी समेत नगर निगम कोटद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं


Body:आपको बता दें कि कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निगम की मेयर हेमलता नेगी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से नगरपालिका की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसकी पुष्टि एसडीएम कोटद्वार की रिपोर्ट पर भी हुआ है इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लिहाजा नगर निगम मेयर हेमलता नेगी को पद का दुरुपयोग करने के मामले में पर पद से हटाया जाए।


Conclusion: मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले पर नगर निगम मेयर हेमलता नेगी समेत नगर निगम कोटद्वार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं अब मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

बाईट- पंकज चतुर्वेदी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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