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अलकनन्दा अशोक को निदेशक बनाये जाने पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक की इस पद पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका लगाई गई है.

प्रा.अलकनन्दा अशोक की नियुक्ति पर कोर्ट सख्त
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Published : Jul 2, 2019, 6:17 AM IST

Updated : Jul 2, 2019, 7:21 AM IST

नैनीतालः पंतनगर विश्वविद्यालय की प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक को नियम विरुद्ध ढंग से महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून का निदेशक बनाये जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त सख्त रवैया अपनाया है.

इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने सरकार व अन्य से 8 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है. वहीं तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है.

तकनीकी टीचर्स एसोसिएशन व 32 अन्य ने याचिका दायर कर अलकनन्दा अशोक को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक बनाये जाने को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि अलकनन्दा अशोक निदेशक पद की अर्हता नहीं रखती हैं. इसलिए निदेशक पद पर की गई उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए.

यह भी पढ़ेंः दो महीने तक राफ्टिंग पर लगा ब्रेक, 2 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने गंगा में लिया रोमांच का मजा

पूर्व में भी कोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा था परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर कोर्ट ने आठ जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगा दी है.

नैनीतालः पंतनगर विश्वविद्यालय की प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक को नियम विरुद्ध ढंग से महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून का निदेशक बनाये जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त सख्त रवैया अपनाया है.

इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने सरकार व अन्य से 8 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है. वहीं तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है.

तकनीकी टीचर्स एसोसिएशन व 32 अन्य ने याचिका दायर कर अलकनन्दा अशोक को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक बनाये जाने को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि अलकनन्दा अशोक निदेशक पद की अर्हता नहीं रखती हैं. इसलिए निदेशक पद पर की गई उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए.

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पूर्व में भी कोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा था परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर कोर्ट ने आठ जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगा दी है.

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पंतनगर विश्वविद्यालय की प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक को नियमविरुद्ध ढंग से महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून का निदेशक बनाने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट सख्त,हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के दिये आदेश।

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पंतनगर विश्वविद्यालय की प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक को नियमविरुद्ध ढंग से महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून का निदेशक बनाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की,,Body:मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य
न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार व अन्य से 8 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है,,
वही तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है।

Conclusion:तकनीकी टीचर्स एसोसिएशन व 32 अन्य ने याचिका दायर कर अलकनन्दा अशोक को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक बनाये जाने को चुनौती दी है, याचिका में कहा गया है कि अलकनन्दा अशोक निदेशक पद की अर्हता नहीं रखती हैं। इसलिए निदेशक पद पर की गई उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाय,,
पूर्व में भी कोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा था परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर कोर्ट ने आठ जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगा दी है

बाईट- एम सी पंत, अधिवक्ता
Last Updated : Jul 2, 2019, 7:21 AM IST
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