नैनीतालः पंतनगर विश्वविद्यालय की प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक को नियम विरुद्ध ढंग से महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून का निदेशक बनाये जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त सख्त रवैया अपनाया है.
इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने सरकार व अन्य से 8 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है. वहीं तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है.
तकनीकी टीचर्स एसोसिएशन व 32 अन्य ने याचिका दायर कर अलकनन्दा अशोक को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक बनाये जाने को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि अलकनन्दा अशोक निदेशक पद की अर्हता नहीं रखती हैं. इसलिए निदेशक पद पर की गई उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए.
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पूर्व में भी कोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा था परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर कोर्ट ने आठ जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगा दी है.