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सहस्त्रधारा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, 2 हफ्ते में मांगा जवाब - High court strict on encroachment in Sahastradhara area

देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नगर निगम देहरादून, सचिव राजस्व को पक्षकार बनाते हुए सभी को 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

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सहस्त्रधारा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त
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Published : Jun 9, 2021, 7:56 PM IST

नैनीताल: देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने नगर निगम देहरादून, सचिव राजस्व को पक्षकार बनाते हुए सभी को 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उसमें कहा गया कि सहस्त्रधारा क्षेत्र के डांडा लखोड़ा में पामवाला की राउ नदी की भूमि पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है. जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी. साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा. लिहाजा अतिक्रमणकारियों से नदी की भूमि को खाली करवाया जाए.

सहस्त्रधारा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

पढे़ं- देवस्थानम बोर्ड के पुनर्विचार पर मंत्री सतपाल महाराज का इनकार

मामले को गंभीरता से लेते हुए पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एमडीडीए को अतिक्रमण चिह्नित करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एमडीडीए के द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए.

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आज मामले में सुनवाई के दौरान एमडीडीए ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर नोटिस दे दिया गया है. कार्रवाई का अधिकार केवल जिला प्रशासन को है. लिहाजा याचिका में जिला प्रशासन देहरादून को भी पक्षकार बनाया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने सचिव राजस्व, नगर निगम देहरादून को याचिका में पक्षकार बनाते हुए अगली तिथि तक अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने नगर निगम देहरादून, सचिव राजस्व को पक्षकार बनाते हुए सभी को 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उसमें कहा गया कि सहस्त्रधारा क्षेत्र के डांडा लखोड़ा में पामवाला की राउ नदी की भूमि पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है. जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी. साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा. लिहाजा अतिक्रमणकारियों से नदी की भूमि को खाली करवाया जाए.

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मामले को गंभीरता से लेते हुए पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एमडीडीए को अतिक्रमण चिह्नित करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एमडीडीए के द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए.

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आज मामले में सुनवाई के दौरान एमडीडीए ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर नोटिस दे दिया गया है. कार्रवाई का अधिकार केवल जिला प्रशासन को है. लिहाजा याचिका में जिला प्रशासन देहरादून को भी पक्षकार बनाया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने सचिव राजस्व, नगर निगम देहरादून को याचिका में पक्षकार बनाते हुए अगली तिथि तक अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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