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जसपुर खुर्द गांव में गंदगी मामले में HC सख्त, 3 सप्ताह में मांगा जवाब - High court strict in the matter of drainage of Jaspur Khurd village

जसपुर खुर्द गांव के नाले की गंदगी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 3 सप्ताह में सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है.

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जसपुर खुर्द गांव के नाले की गंदगी मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट
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Published : Jun 3, 2020, 10:50 PM IST

Updated : Jun 17, 2020, 2:48 PM IST

नैनीताल: काशीपुर के जसपुर खुर्द गांव में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण और साफ-सफाई का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत नगर निगम काशीपुर को 3 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि काशीपुर के रहने वाले वीरेंद्र कंडारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि काशीपुर के जसपुर खुर्द गांव में कई परिवार रहते हैं. गांव के पानी की निकासी के लिए 2 मीटर चौड़ा नाला बनाया गया था, जिसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया है. जिसके कारण नाले की चौड़ाई घटकर कुछ ही मीटर रह गई है. जिससे नाले का बहाव अवरुद्ध हो गया है और नाला कूड़े से पटा रहता है. नगर निगम ना तो नाले पर से अतिक्रमण को हटा रहा है और ना ही साफ-सफाई करा रहा है.

जसपुर खुर्द गांव के नाले की गंदगी मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गैरसैंण राजधानी पर फिर शुरू हुई राजनीति

याचिकाकर्ता का कहना है कि बारिश के मौसम में नाला महामारी का खतरा बन सकता है. लिहाजा गांव के इस नाले से अतिक्रमण हटाकर उसकी साफ-सफाई कराई जाए. ताकि गांव में बरसात के समय होने वाली बीमारियों से बचा जा सके. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि अतिक्रमण हटाने और नाले की साफ-सफाई के लिए उनके द्वारा कई बार नगर निगम को आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन निगम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की.

नैनीताल: काशीपुर के जसपुर खुर्द गांव में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण और साफ-सफाई का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत नगर निगम काशीपुर को 3 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि काशीपुर के रहने वाले वीरेंद्र कंडारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है.

याचिका में कहा गया है कि काशीपुर के जसपुर खुर्द गांव में कई परिवार रहते हैं. गांव के पानी की निकासी के लिए 2 मीटर चौड़ा नाला बनाया गया था, जिसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया है. जिसके कारण नाले की चौड़ाई घटकर कुछ ही मीटर रह गई है. जिससे नाले का बहाव अवरुद्ध हो गया है और नाला कूड़े से पटा रहता है. नगर निगम ना तो नाले पर से अतिक्रमण को हटा रहा है और ना ही साफ-सफाई करा रहा है.

जसपुर खुर्द गांव के नाले की गंदगी मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि बारिश के मौसम में नाला महामारी का खतरा बन सकता है. लिहाजा गांव के इस नाले से अतिक्रमण हटाकर उसकी साफ-सफाई कराई जाए. ताकि गांव में बरसात के समय होने वाली बीमारियों से बचा जा सके. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि अतिक्रमण हटाने और नाले की साफ-सफाई के लिए उनके द्वारा कई बार नगर निगम को आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन निगम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की.

Last Updated : Jun 17, 2020, 2:48 PM IST
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