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प्रवक्ता के 544 पदों पर भर्ती का मामला, HC ने लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब

प्रवक्ता के 544 पदों पर नियमों को ताक में रखकर की जा रही भर्ती के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में याचिकाकर्ता के तर्कों से समहमत होकर कोर्ट ने आयोग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीताल हाईकोर्ट
लोकसेवा आयोग भर्ती परीक्षा
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Published : Oct 8, 2021, 10:00 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता के 544 पदों पर नियमों को ताक में रखकर की जा रही भर्ती के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से समहमत होकर उसकी याचिका को स्वीकार कर आयोग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

भवाली निवासी डीएस भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने 10 अक्टूबर 2020 को प्रवक्ता के 544 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें 30 पद गणित प्रवक्ता के निर्धारित थे. आयोग ने भर्ती परीक्षा परिणाम व वरीयता सूची भी जारी कर दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग ने यह भर्ती 2013 के नियमावली को ताक में रखकर की है.

ये भी पढ़ें: ड्रोन उद्योग बैठक में बोले सिंधिया- उत्तराखंड को बनाना है ड्रोन स्पोर्ट्स का केंद्र

2013 की नियमावली के अनुसार एक पद के लिए 15 अभ्यर्थियो को बुलाया जाना था, लेकिन आयोग ने एक पद के लिए 9 अभ्यर्थियो को ही बुलाया. कुल 30 पदों पर आयोग ने 270 अभ्यर्थियों को बुलाया. जबकि 30 पदों पर 450 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए. क्योंकि आयोग ने इसमें किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं अपनाई है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता के 544 पदों पर नियमों को ताक में रखकर की जा रही भर्ती के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से समहमत होकर उसकी याचिका को स्वीकार कर आयोग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

भवाली निवासी डीएस भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने 10 अक्टूबर 2020 को प्रवक्ता के 544 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें 30 पद गणित प्रवक्ता के निर्धारित थे. आयोग ने भर्ती परीक्षा परिणाम व वरीयता सूची भी जारी कर दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग ने यह भर्ती 2013 के नियमावली को ताक में रखकर की है.

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2013 की नियमावली के अनुसार एक पद के लिए 15 अभ्यर्थियो को बुलाया जाना था, लेकिन आयोग ने एक पद के लिए 9 अभ्यर्थियो को ही बुलाया. कुल 30 पदों पर आयोग ने 270 अभ्यर्थियों को बुलाया. जबकि 30 पदों पर 450 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए. क्योंकि आयोग ने इसमें किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं अपनाई है.

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