नैनीताल: हाईकोर्ट में आज न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की स्पेशल बेंच ने नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की "रिव्यू" याचिका पर सुनवाई की. इसी बीच सरकार ने आज जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई है. इसके अलावा 2 दिसंबर को पालिकाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. ऐसे में इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने रिव्यू याचिका खारिज कर दी, लेकिन ईओ आलोक उनियाल को अपना निलंबन आदेश निरस्त कराने हेतु शासन के समक्ष प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं. वहीं, अगर सक्षम अथॉरिटी उचित समझे तो निलंबन वापस ले सकती है.
कृष्ण पाल भारद्वाज ने दायर की थी याचिका: मामले के अनुसार नैनीताल के फ्लैट मैदान में नंदा देवी महोत्सव के दौरान दुकानों और झूले संचालन के टेंडर के खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियमविरुद्ध बताया था. मामले में ठेकेदार रमेश सजवाण को देहरादून के एक चार्टड अकाउंटेंट द्वारा जारी वार्षिक टर्न ओवर के प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए गए हैं.
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नैनीताल पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी ने दायर की थी याचिका: इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आबंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बंद करा दिया और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था. जिसके खिलाफ पालिकाध्यक्ष ने रिव्यू याचिका दायर की है.
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