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दक्षिण अफ्रीका ईको टूर घोटाले को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 3 हफ्ते के अंदर सरकार से मांगा जवाब

कांग्रेस सरकार के दौरान हुए दक्षिण अफ्रीका ईको टूर घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने सरकार से कीन हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.

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Published : Mar 18, 2019, 10:44 PM IST

नैनीताल उच्च न्यायालय

नैनीतालः दक्षिण अफ्रीका ईको टूर के नाम पर लाखों रुपये के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. अब मामले की सुनवाई आगामी 8 अप्रैल को होगी.


बता दें कि दिल्ली निवासी जेपी डबराल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे नवप्रभात एक विधायक के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे. इस दौरान उनके साथ तीन आईएएस अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति भी था. इसके लिए उन्होंने सीएफडी हल्द्वानी से 20 लाख रुपये खर्च के रूप में लिए थे, लेकिन खर्च का कोई ब्योरा नहीं दिया है. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले की जांच को लेकर देहरादून में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की. शिकायत में कहा गया कि तत्कालीन वन मंत्रीने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है. जिसकी जांच होनी चाहिए.


याचिका में यह भी कहा गया है कि बीस लाख रुपये में दक्षिण अफ्रीका किया गया है, लेकिन इनमें से किसी के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन नहीं है. ऐसे में उनके द्वारा पैसा दक्षिण अफ्रीका कैसे पहुंचाया गया, इसका कोई विवरण भी उनके पास नहीं है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीतालः दक्षिण अफ्रीका ईको टूर के नाम पर लाखों रुपये के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. अब मामले की सुनवाई आगामी 8 अप्रैल को होगी.


बता दें कि दिल्ली निवासी जेपी डबराल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे नवप्रभात एक विधायक के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे. इस दौरान उनके साथ तीन आईएएस अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति भी था. इसके लिए उन्होंने सीएफडी हल्द्वानी से 20 लाख रुपये खर्च के रूप में लिए थे, लेकिन खर्च का कोई ब्योरा नहीं दिया है. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले की जांच को लेकर देहरादून में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की. शिकायत में कहा गया कि तत्कालीन वन मंत्रीने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है. जिसकी जांच होनी चाहिए.


याचिका में यह भी कहा गया है कि बीस लाख रुपये में दक्षिण अफ्रीका किया गया है, लेकिन इनमें से किसी के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन नहीं है. ऐसे में उनके द्वारा पैसा दक्षिण अफ्रीका कैसे पहुंचाया गया, इसका कोई विवरण भी उनके पास नहीं है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Intro:स्लग -साउथ अफ्रीका पीआईएल

रिपोर्ट गौरव जोशी

स्थान नैनीताल

एंकर- ईकोटूर के नाम पर साउथ अफ्रीका जाने और लाखों को घोटाले के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी


Body:आपको बता दें कि दिल्ली निवासी जेपी डबराल ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नवप्रभात जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय वन मंत्री थे उनके द्वारा एक अन्य विधायक और 3 आईएएस अधिकारियों और एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ साउथ अफ्रीका टूर करा था जिसके लिए उनके द्वारा सीएफडी हल्द्वानी से 20 लाख रुपए के खर्च के रूप में लिये और जिसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया,,, जिसके बाद जेपी डबराल ने मामले की जांच को लेकर देहरादून में एफ आई आर दर्ज कराई लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं दी जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली जिसमें कहा गया कि नवप्रभात तत्कालीन वन मंत्री थे उनके द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग कर आ गया है जिसकी जांच होनी चाहिए


Conclusion:साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि ₹2000000 इन लोगों के द्वारा साउथ अफ्रीका ले जाया गया था,, लेकिन इनमे से किसी के भी पास कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन नही है,,
ऐसे में इनके द्वारा यह पैसा कैसे साउथ अफ्रीका पहुंचाया गया इसका कोई विवरण नहीं है,,, इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि इन सभी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है,,,
आज मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं

नोट याचिकाकर्ता ने मना करा है
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