नैनीतालः उत्तराखंड में वन विभाग एलीफेंट कॉरिडोर में हाथियों को सड़क और आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए मिर्च खिला रही है. जिस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है. साथ ही हाथियों को मिर्ची खिलाने और उन्हें भगाने के लिए धमाकेदार चीजों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. वहीं, मामले पर कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.
बता दें कि, इंडिपेंडेंट मेडिकल सोसाइटी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में हाथी कॉरिडोर में अवैध अतिक्रमण किया गया है. जबकि, उत्तराखंड में 11 हाथी कॉरिडोर हैं. जिसमें से तीन मुख्य कॉरिडोर कॉर्बेट पार्क की सीमा से सटे हुए हैं. जो करीब 27 किलोमीटर लंबे हैं.
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ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग में है. जिसमें ढिकुली क्षेत्र में पड़ने वाले कॉरिडोर में 150 से ज्यादा रिसोर्ट का निर्माण किया गया है. रिसोर्ट के निर्माण के कारण यह कॉरिडोर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं. वहीं, कॉरिडोर बंद होने से हाथियों ने अपना रास्ता बदल कर दक्षिणी पतली दून से बना लिया है. वहीं, मोहन क्षेत्र में भी बड़े रिसोर्ट का निर्माण कार्य होने की वजह से रात में नेशनल हाई वे में लगातार वाहनों का संचालन हो रहा है.
ऐसे में हाथी समेत अन्य जानवरों को कोसी नदी तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है. जिसकी वजह से वन्य जीव जंतुओं के व्यवहार में बदलाव आ रहा है और वो हिंसक हो रहे हैं. इसी वजह से बीते 1 साल के भीतर करीब 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं. जिसमें हाथियों ने कई हमले किए हैं.
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वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि बड़े रिसोर्ट के द्वारा जंगलों में आयोजित की जाने वाली शादियों, पार्टियों से होने वाली रोशनी और शोर की वजह से वन्यजीवों के जीवन में खलल पड़ रहा है. इतना ही नहीं वन विभाग इन हाथियों को नेशनल हाई वे पर आने से रोकने के लिए हरी मिर्च के पाउडर खिला रही है. साथ ही पटाखे छोड़कर उन्हें हाई वे पर आने से रोका जा रहा है. जो अवैधानिक है.
इसी कड़ी में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एलीफेंट कॉरिडोर में हाथियों को मिर्ची खिलाने के मामले पर नाराजगी जताई है, साथ ही मिर्च खिलाने पर रोक लगाई है. वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट एलीफेंट, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड समेत वन विभाग को 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.