नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने उद्यान विभाग (Uttarakhand Horticulture Department) की महिला अफसर का आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा उत्पीड़न किए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने महिला अधिकारी की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता दीपक करगेती (RTI activist Deepak Kargeti) के विरूद्ध दर्ज महिला उत्पीड़न के मुकदमे की मॉनिटरिंग करने के आदेश एसएसपी देहरादून को दिए हैं. साथ ही विवेचना को नियमित तरीके से करने के निर्देश जांच अधिकारी को दिए हैं.
मामले के अनुसार महिला अधिकारी ने याचिका दायर कर कहा है कि अपीलीय अधिकारी के नाते वह करगेती के मामले को सुन रही थी तो करगेती ने उनके साथ अभद्रता की. उनके कंधे में हाथ रखा. 31 अगस्त को उनके द्वारा करगेती के विरूद्ध उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई. याचिका में उनके द्वारा दर्ज मुकदमे में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई है.
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जानिए क्या है पूरा मामला: महिला अधिकारी की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता दीपक करगेती के खिलाफ अभद्रता का मुकदमा दर्ज कराया गया है. महिला आयोग व अन्य को भी कार्रवाई का अनुराध करते हुए पत्र भेजा गया था. आरोप है कि 31 अगस्त को कार्यालय निदेशक बागबानी मिशन राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान दीपक उपस्थित थे. उस दौरान दीपक ने उनके साथ अभद्रता की गई. जबकि आरटीआई कार्यकर्ता दीपक ने खुद पर लगाए आरोपों से इनकार किया है. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है.ऑफिस की महिला कर्मचारी का आरोप है कि दीपक ने शराब पीकर ऑफिस में उसके साथ बदसलूकी की. इसके बाद महिला ने गढ़ी कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया.