नैनीताल: हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम ग्रामीण मतदाता सूची में शामिल ना होने के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया है कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा परिसीमन से पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे. लेकिन परिसीमन के बाद वो नगर निगम क्षेत्र में आ गए हैं. जिसके चलते उनका नाम ग्रामीण मतदाता सूची में नहीं है. बावजूद इसके सुभाष वर्मा ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नियम विरुद्ध तरीके से चुनाव लड़ा. लिहाजा, उनके चुनाव को रद्दकर फिर से चुनाव करवाया जाए.
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वहीं, बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.