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HC ने जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार को भेजा नोटिस, राज्य सरकार से भी मांगा जवाब

हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम ग्रामीण मतदाता सूची में शामिल ना होने के मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

Haridwar District Panchayat President Subhash Verma News
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Jan 8, 2020, 11:52 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम ग्रामीण मतदाता सूची में शामिल ना होने के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

HC ने जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य सरकार को भेजा नोटिस.

याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया है कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा परिसीमन से पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे. लेकिन परिसीमन के बाद वो नगर निगम क्षेत्र में आ गए हैं. जिसके चलते उनका नाम ग्रामीण मतदाता सूची में नहीं है. बावजूद इसके सुभाष वर्मा ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नियम विरुद्ध तरीके से चुनाव लड़ा. लिहाजा, उनके चुनाव को रद्दकर फिर से चुनाव करवाया जाए.

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वहीं, बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम ग्रामीण मतदाता सूची में शामिल ना होने के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

HC ने जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य सरकार को भेजा नोटिस.

याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया है कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा परिसीमन से पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे. लेकिन परिसीमन के बाद वो नगर निगम क्षेत्र में आ गए हैं. जिसके चलते उनका नाम ग्रामीण मतदाता सूची में नहीं है. बावजूद इसके सुभाष वर्मा ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नियम विरुद्ध तरीके से चुनाव लड़ा. लिहाजा, उनके चुनाव को रद्दकर फिर से चुनाव करवाया जाए.

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वहीं, बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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नैनीताल हाईकोर्ट से जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार और राज्य सरकार को नोटिस जारी।

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हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम ग्रामीण मतदाता सूची में ना होने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर 4 सप्तहा में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं,, याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा परिसीमन से पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे लेकिन परिसीमन के बाद वो शहरी क्षेत्र में आ गए जिस वजह से उनका नाम ग्रामीण मतदाता सूची में नहीं है इसके बावजूद भी सुभाष वर्मा ने हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष का नियम विरुद्ध तरीके से चुनाव लड़ा लिहाजा उनके चुनाव को रद्द कर चुनाव करवाया जाए।


Body:आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अरविंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा का नाम आसिफ नगर की मतदाता सूची में दर्ज है जो गांव नगर निगम हरिद्वार में शामिल हो चुका है, जिस वजह से सुभाष वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते लिहाजा सुभाष के चुनाव को अयोग्य घोषित करते हुए पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराए जाएं।


Conclusion:मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार समेत जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं ।

बाईट- अरविंद वसिष्ठ, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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