ETV Bharat / state

एमबी इंटर कॉलेज रोड पुनर्निर्माण मामले पर HC में सुनवाई, पेयजल निगम को जल्द काम करने के आदेश

हाईकोर्ट में हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड के शीघ्र पुनर्निर्माण के आदेश पेयजल निगम को दिए हैं. साथ ही मामले की एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने को कहा है.

author img

By

Published : Jul 6, 2022, 1:38 PM IST

High Court directed Drinking Water Corporation to act soon In MB Inter College Road reconstruction case
एमबी इंटर कॉलेज रोड पुनर्निर्माण मामले पर HC में सुनवाई

नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड पर बनाए गए सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद अभी तक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पेयजल निगम को रोड का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दिए हैं. साथ ही 4 अगस्त तक एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को भी कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

आज हाईकोर्ट में सुनवाई में नगर निगम की तरफ से कहा गया 2.25 करोड़ रुपये सीवर लाइन व 1.85 करोड़ रुपये रोड के निर्माण कार्य हेतु पेयजल निगम को दे दिए गये हैं. उसके बाद भी पेयजल निगम ने रोड का निर्माण कार्य नहीं किया. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व पीडब्ल्यूडी विभाग ने एमबी कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन का कार्य किया. इस सीवर लाइन का कार्य अप्रैल में पूर्ण हो चुका है, जबकि इसके बाद भी विभाग द्वारा रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया.

पढे़ं- Kedarnath Dham: श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, अब गर्भगृह में कर सकेंगे स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन

अभी बरसात का सीजन शुरू हो गया है. अगर यह निर्माण शीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस सकता है. जिससे जान माल का खतरा पैदा हो सकता है. इस रोड पर हजार से अधिक लोग व्यवसाय कर रहे हैं. इस क्षेत्र में तीन-चार स्कूल व शिक्षण संस्थान हैं. यह रोड ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन भी है. इसलिए जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण किया जाए.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड पर बनाए गए सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद अभी तक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पेयजल निगम को रोड का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दिए हैं. साथ ही 4 अगस्त तक एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को भी कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

आज हाईकोर्ट में सुनवाई में नगर निगम की तरफ से कहा गया 2.25 करोड़ रुपये सीवर लाइन व 1.85 करोड़ रुपये रोड के निर्माण कार्य हेतु पेयजल निगम को दे दिए गये हैं. उसके बाद भी पेयजल निगम ने रोड का निर्माण कार्य नहीं किया. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व पीडब्ल्यूडी विभाग ने एमबी कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन का कार्य किया. इस सीवर लाइन का कार्य अप्रैल में पूर्ण हो चुका है, जबकि इसके बाद भी विभाग द्वारा रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया.

पढे़ं- Kedarnath Dham: श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, अब गर्भगृह में कर सकेंगे स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन

अभी बरसात का सीजन शुरू हो गया है. अगर यह निर्माण शीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस सकता है. जिससे जान माल का खतरा पैदा हो सकता है. इस रोड पर हजार से अधिक लोग व्यवसाय कर रहे हैं. इस क्षेत्र में तीन-चार स्कूल व शिक्षण संस्थान हैं. यह रोड ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन भी है. इसलिए जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण किया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.