नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ में फर्जीवाड़े और मानकों के विरुद्ध दूध की सप्लाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने वर्तमान सचिव और चेयरमैन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई.
मामले के अनुसार लालकुआं निवासी नरेंद्र सिंह कार्की ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ भ्रष्टाचार कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है. इसमें प्रदेशवासियों को मानक के खिलाफ दूध की सप्लाई की जा रही है, जिसे पीने से लोगों की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है.
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उन्होंने कोर्ट को बताया कि साल 2020 के अंतिम 3 माह में लगभग 48 टैंकरों में करीब 5 हजार लीटर दूध जांच के दौरा फेल हो गए थे. बावजूद इसके प्रदेश भर में दूध की सप्लाई की गई. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि दुग्ध उत्पादन संघ के चेयरमैन फर्जी तरीके से मेंबरशिप अर्जित कर चेयरमैन बने हुए हैं. इन्होंने कभी भी संघ के लिए दूध की सप्लाई नहीं की है. चेयरमैन पर यह भी आरोप है कि दुग्ध सप्लाई के लिए जिन टैंकरों का उपयोग किया जा रहा है, उनका ठेका अपने भाई के नाम से लिया हुआ है.