नैनाताल: प्रदेश में चारधाम और अन्य 51 मंदिरों की देखरेख के लिए बनाये गये देवस्थानम बोर्ड मामले में कल भी हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देवस्थानम बोर्ड याचिका पर सुनवाई की. जिसमें सभी पक्षों ने अपना जवाब कोर्ट में पेश किया.
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बता दें राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड सरकार ने बदरी-केदार मंदिर समिति सहित 51 अन्य मंदिरों के संचालन के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया है, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है. याचिका में कहा गया देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार चारधाम समेत करीब 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है.
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वहीं, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के खिलाफ देहरादून की रूलर लिटिगेशन संस्था ने हाईकोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की थी. जिसमें कहा गया राज्य सरकार द्वारा बदरी-केदारनाथ मंदिर समिति को देवस्थानम बोर्ड के तहत लाना बिल्कुल सही है. सरकार के फैसले से किसी की भी आस्था को नुकसान नहीं पहुंचता. लिहाजा सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका को खारिज किया जाए.