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हरिद्वार में स्लॉटर हाउस को लेकर 23 जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

स्लॉटर हाउस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला संवैधानिक है. त्योहार को देखते हुए सुनवाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है. राज्य सरकार का पक्ष याचिका में जान लेना बेहद आवश्यक है.

हाईकोर्ट
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Published : Jul 18, 2021, 9:42 AM IST

नैनीताल: हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस खोलने का मामला एक बार पुनः हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंचा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को गंभीर करार देते हुए विस्तृत सुनवाई के आदेश दिए हैं. जिसके लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को हाईकोर्ट में पेश होने को कहा है.

बता दें कि, हरिद्वार के मंगलौर निवासी इफ्तिकार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले के अंतर्गत सभी स्लॉटर हाउस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जोकि गलत है. हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा केवल धार्मिक स्थलों पर बलि प्रथा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. लेकिन राज्य सरकार के द्वारा हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा स्लॉटर हाउस बंद करने का फैसला अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है. लिहाजा 21 जून को होने वाली बकरा ईद को देखते हुए राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगाते हुए स्लॉटर हाउस खोलने की मांग की गई है.

पढ़ें: हादसों को दावत दे रहे सड़क पर बने गड्ढे, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला संवैधानिक है. त्योहार को देखते हुए सुनवाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है. राज्य सरकार का पक्ष याचिका में जान लेना बेहद आवश्यक है. इस वजह से अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता सुनवाई में मौजूद रहें और अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत करें.

नैनीताल: हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस खोलने का मामला एक बार पुनः हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंचा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को गंभीर करार देते हुए विस्तृत सुनवाई के आदेश दिए हैं. जिसके लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को हाईकोर्ट में पेश होने को कहा है.

बता दें कि, हरिद्वार के मंगलौर निवासी इफ्तिकार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले के अंतर्गत सभी स्लॉटर हाउस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जोकि गलत है. हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा केवल धार्मिक स्थलों पर बलि प्रथा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. लेकिन राज्य सरकार के द्वारा हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा स्लॉटर हाउस बंद करने का फैसला अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है. लिहाजा 21 जून को होने वाली बकरा ईद को देखते हुए राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगाते हुए स्लॉटर हाउस खोलने की मांग की गई है.

पढ़ें: हादसों को दावत दे रहे सड़क पर बने गड्ढे, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला संवैधानिक है. त्योहार को देखते हुए सुनवाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है. राज्य सरकार का पक्ष याचिका में जान लेना बेहद आवश्यक है. इस वजह से अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता सुनवाई में मौजूद रहें और अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत करें.

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