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तीन हत्यारे भाइयों की फांसी पर हाईकोर्ट में 28 जुलाई को होगी सुनवाई, गला रेतकर की थी प्रीति की हत्या - हाईकोर्ट फांसी सजा सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी नौटियाल को न्यायमित्र नियुक्त किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है.

Nainital High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : Jul 26, 2022, 2:13 PM IST

Updated : Jul 26, 2022, 7:25 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी नौटियाल को न्यायमित्र नियुक्त किया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है.

ये था मामला: हरिद्वार जिले के खानपुर (Haridwar Khanpur) में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज करने पर युवती की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों और एक ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई थी. अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाईकोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था.
पढ़ें- दुष्कर्म मामला: NSUI पूर्व जिलाध्यक्ष को राहत नहीं, संबंध के लिए दवाब बनाने वाला SHO सस्पेंड, HC में पीड़िता ने खोली थी पोल

खानपुर थाना क्षेत्र की शाहपुर निवासी प्रीति ने साल 2014 में पास के ही धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके कारण उसका मायके आना-जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. प्रीति के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी नौटियाल को न्यायमित्र नियुक्त किया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है.

ये था मामला: हरिद्वार जिले के खानपुर (Haridwar Khanpur) में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज करने पर युवती की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों और एक ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई थी. अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाईकोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था.
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खानपुर थाना क्षेत्र की शाहपुर निवासी प्रीति ने साल 2014 में पास के ही धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके कारण उसका मायके आना-जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. प्रीति के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

Last Updated : Jul 26, 2022, 7:25 PM IST
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